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Rewari News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद
Sun, 06 Apr 2025 12:11 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sun, 06 Apr 2025 12:11 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। घर में घुस कर नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद सजा भुगतनी होगी।
जिले के एक गांव की महिला ने शिकायत में बताया था कि 18 सितंबर 2022 को वह घर से बाहर गई थी। उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी घर अकेली थी। शाम करीब साढ़े 5 बजे जब वह लौटी तो बेटी बेसुध हालत में थी। वह उसे नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में लेकर गई, जहां से उसे सरकारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। सरकारी अस्पताल में पता लगा कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है।
तबीयत ठीक होने पर पीड़ित ने बताया कि जब वह घर पर अकेली थी तो अंकुर उर्फ अंकित घर पर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। साथ ही आरोपी अंकुर उर्फ अंकित गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी महेंद्रगढ़ जिले के एक गांव का निवासी है।
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पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराया। मामले मेमं सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया।
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रेवाड़ी। घर में घुस कर नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद सजा भुगतनी होगी।
जिले के एक गांव की महिला ने शिकायत में बताया था कि 18 सितंबर 2022 को वह घर से बाहर गई थी। उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी घर अकेली थी। शाम करीब साढ़े 5 बजे जब वह लौटी तो बेटी बेसुध हालत में थी। वह उसे नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में लेकर गई, जहां से उसे सरकारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। सरकारी अस्पताल में पता लगा कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है।
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तबीयत ठीक होने पर पीड़ित ने बताया कि जब वह घर पर अकेली थी तो अंकुर उर्फ अंकित घर पर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। साथ ही आरोपी अंकुर उर्फ अंकित गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी महेंद्रगढ़ जिले के एक गांव का निवासी है।
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पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराया। मामले मेमं सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया।