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Rewari News: लोक अदालत में आए 127 केस, 26.12 लाख की रिकवरी

Thu, 07 Mar 2024 12:27 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 07 Mar 2024 12:27 AM IST
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127 cases came in Lok Adalat, recovery of Rs 26.12 lakh
रेवाड़ी। परमानेंट लोक अदालत पब्लिक यूटिलिटी सर्विस रेवाड़ी में नेशनल लोक अदालत के अध्यक्ष जगभूषण गुप्ता व मेंबर सुदेश कुमारी की ओर से आपसी सहमति से केसों का निपटारा किया गया, जिसमें विभिन्न बैंकों के 94 केसों में से 24 लाख 66 हजार 703 रुपये की रिकवरी करवाई गई। जगभूषण गुप्ता ने बताया कि टेलीफोन के 24 केसों का निपटारा हुआ, जिसमें 43 हजार 766 रुपये की आपसी सहमति से रिकवरी करवाई गई। फाइनेंस के चार केसों में 1 लाख 1 हजार रुपये की रिकवरी हुई। कुल लोक अदालत में 26 लाख 12 हजार 769 रुपये की रिकवरी की गई। साथ ही विभिन्न मामलों के 127 केसों का निपटारा किया गया।
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आज 7 मार्च को उपभोक्ता न्यायालय में तथा शनिवार 9 मार्च को रेवाड़ी समेत बावल व कोसली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। परिवादी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह व समझौते के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस का निपटारा करवा सकते हैं।
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इन अदालतों में समय की होती है बचत

सीजेएम और जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव वर्षा जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं।
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