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Panipat: दो बहनों से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की सजा, दस हजार रुपये जुर्माना

Tue, 12 Jul 2022 11:58 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 12 Jul 2022 11:58 PM IST
सार

दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।

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Man sentenced to five years for molesting two sisters in Panipat
court new - फोटो : istock

विस्तार

पानीपत के समालखा क्षेत्र की रहने वाली दो सगी बहनों से छेड़छाड़ करने के दोषी को मंगलवार को पांच साल की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। दोषी को 10 पॉक्सो एक्ट में 5 साल की कठोर सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 457 में तीन साल की कठोर सजा, पांच हजार का जुर्माना लगा है।

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वर्ष 2018 की 25 नवंबर को समालखा की एक कॉलोनी में छह और सात वर्ष की बहनें अपने घर में रात को सो रही थी। उनकी मां घर नहीं थी। गुलजार नामक युवक रात को दीवार फांदकर उनके घर में घुस गया था। गुलजार मोबाइल की बैटरी जलाकर दोनों बहनों तक पहुंचा और फिर उनके छेड़छाड़ करने लगा।
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दोनों बहनों ने शोर मचाया तो गुलजार दीवार से कूदकर फरार हो गया था। 27 नवंबर को जब बच्चियों की मां घर पहुंची तो उन्होंने अपनी मां को आपबीती सुनाई। महिला ने समालखा पुलिस थाने में इसकी शिकायत की थी। पुलिस ने मामले में गुलजार को गिरफ्तार कर लिया था। अब अदालत ने तीन साल साढ़े सात माह बाद दोषी गुलजार को पांच साल की सजा सुनाई है।

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