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Panipat: दुकानदार से लूटपाट करने वाले दो दोषियों को 12-12 साल की कैद, जुर्माना भी लगाया
Fri, 27 Jan 2023 09:33 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Fri, 27 Jan 2023 09:33 PM IST
सार
अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की अदालत ने फैसला सुनाया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दो मार्च 2018 को मॉडल टाउन थाना पुलिस को शिकायत दी गई थी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : social media
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विस्तार
हरियाणा के पानीपत में असंध रोड स्थित गर्ग करियाणा स्टोर संचालक से चाकू की नोक पर लूटपाट करने वाले दो दोषियों को अदालत ने 12-12 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की अदालत ने सुनाया है।
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दोषी नवीन पर अदालत ने 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है, वहीं जुर्माना न देने पर उसे पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं दोषी परमजीत पर अदालत ने 27 हजार रुपये जुर्माना लगाया है, जुर्माना न भरने पर दोषी को पांच माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है।
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जिला न्यायवादी राजेश चौधरी ने बताया कि दो मार्च 2018 को मॉडल टाउन थाना पुलिस को दी शिकायत में नारायण पार्क निवासी अरुण गर्ग ने बताया था कि उसकी असंध रोड पर गर्ग करियाणा स्टोर के नाम से दुकान है। वह दो मार्च को अपनी दुकान पर बैठा था। इसी बीच उसकी दुकान पर दो युवक आए और सिगरेट मांगने लगे।
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कुछ देर बाहर खड़ा होने के बाद वह दोबारा दुकान में आए और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। दूसरे युवक ने गल्ले से पांच हजार रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने बताया था कि जो युवक उसके साथ मारपीट कर रहा था, उसके पास चाकू था।
उसके बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने लूट की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर बदमाशों की धरपकड़ शुरू कर दी थी। जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान नवीन पुत्र रविंद्र निवासी मिर्जापुर, कुरुक्षेत्र और परमजीत पुत्र धर्मबीर निवासी गुरुदेव नगर, कुरुक्षेत्र के रूप में हुई थी।
पुलिस ने नवीन के पास से लूटी गई नकदी में से एक हजार रुपये बरामद किए थे, जबकि परमजीत के पास से चाकू बरामद कर दोनों को जेल भेज दिया था, शुक्रवार को अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।