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Panipat News: डीजे पर मनमर्जी से गाना बजाया तो होगी कार्रवाई

Sun, 11 Oct 2026 03:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Sun, 11 Oct 2026 03:41 AM IST
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Action will be taken if songs are played on the DJ at one's own whim.
पानीपत। दशहरा व दिवाली पर सार्वजनिक शांति बनाए रखने, ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने और सुचारु यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पानीपत पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस प्रशासन ने जिले के सभी डीजे संचालकों, मैरिज पैलेस मालिकों और कार्यक्रम आयोजकों को निर्धारित कानूनी प्रावधानों व प्रशासनिक नियमों का सख्ती से अनुपालन करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
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यातायात प्रभारी अनिल हुड्डा ने शनिवार को डीजे संचालकों व अन्य लोगों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि डीजे व लाउडस्पीकर के अनियंत्रित और निर्धारित मानकों से अधिक तेज आवाज में संचालन से बुजुर्गों, मरीजों और विद्यार्थियों को भारी असुविधा होती है। साथ ही डीजे वाहनों को सड़कों पर बेतरतीब खड़े करने से कई बार भीषण जाम की स्थिति बन जाती है।
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पानीपत पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित डीजे संचालक और आयोजक के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस ने आमजन से शांति व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। ब्यूरो
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पुलिस ने पांच प्रमुख निर्देश किए जारी
-समय-सीमा का पालन : डीजे और लाउडस्पीकर का संचालन प्रशासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही किया जाएगा।
-ध्वनि स्तर पर नियंत्रण : डीजे की आवाज तय डेसिबल सीमा के अंदर रखनी होगी। साथ ही बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के संचालन पर रोक रहेगी।
-साइलेंस जोन में सख्ती : अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, न्यायालयों एवं अन्य अधिसूचित शांत क्षेत्रों के आसपास तेज ध्वनि के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
-यातायात में बाधा न बने : डीजे लगे वाहनों को सड़कों पर इस प्रकार संचालित या पार्क नहीं किया जाएगा, जिससे आमजन के आवागमन या यातायात में रुकावट आए।
-प्रशासनिक अनुमति अनिवार्य : किसी भी धार्मिक, सामाजिक या व्यक्तिगत सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन से पहले संबंधित विभाग से अनुमति लेना आवश्यक होगा।
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