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नया नियमः हरियाणा में अब रिटायरमेंट से छह महीने पहले अपने गृह जिला में तैनात होंगे पुलिसकर्मी
Tue, 28 Jul 2020 03:03 PM IST
पंचकुला ब्यूरो
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Tue, 28 Jul 2020 03:03 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
हरियाणा में अब इंस्पेक्टर रैंक तक के सभी पुलिस कर्मचारियों को रिटायरमेंट से 6 महीने पहले अपने गृह नगर में पसंदीदा स्थान पर पोस्टिंग मिलेगी। ताकि वे पूरे उत्साह के साथ काम करते हुए सेवानिवृत्त हों। पुलिस कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने की दिशा में सरकार ने यह फैसला लिया है। पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इससे पूर्व, रिटायरमेंट से पहले होम रेंज में ही तैनाती का प्रावधान भी था।
हरियाणा पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मनोज यादव ने बताया कि विभाग में समर्पित सेवा के वर्षों के बाद अपनी पसंद के किसी विशेष स्थान से सेवानिवृत्त होने में सक्षम बनाने के लिए इस नई सुविधा की शुरूआत की गई है। हालांकि, पुलिस निरीक्षकों को स्टेशन हाउस ऑफिसर या प्रभारी पुलिस पोस्ट के रूप में तैनात नहीं किया जाएगा।
डीजीपी ने बताया कि यह भी तय किया गया है कि इंस्पेक्टर रैंक तक की महिला पुलिस अधिकारियों को उनकी गर्भावस्था के दौरान एक वर्ष के लिए उनके गृह जिले सहित उनकी पसंद के स्थान पर तैनात किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए मातृत्व अवकाश नहीं गिना जाएगा। यह लाभ केवल पहले दो बच्चों के लिए प्रदान किया जाएगा।
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हरियाणा पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मनोज यादव ने बताया कि विभाग में समर्पित सेवा के वर्षों के बाद अपनी पसंद के किसी विशेष स्थान से सेवानिवृत्त होने में सक्षम बनाने के लिए इस नई सुविधा की शुरूआत की गई है। हालांकि, पुलिस निरीक्षकों को स्टेशन हाउस ऑफिसर या प्रभारी पुलिस पोस्ट के रूप में तैनात नहीं किया जाएगा।
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डीजीपी ने बताया कि यह भी तय किया गया है कि इंस्पेक्टर रैंक तक की महिला पुलिस अधिकारियों को उनकी गर्भावस्था के दौरान एक वर्ष के लिए उनके गृह जिले सहित उनकी पसंद के स्थान पर तैनात किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए मातृत्व अवकाश नहीं गिना जाएगा। यह लाभ केवल पहले दो बच्चों के लिए प्रदान किया जाएगा।
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