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फैसलाः हरियाणा के स्कूलों को 70% फीस वसूली की अनुमति से हाईकोर्ट का फिलहाल इनकार

Tue, 16 Jun 2020 12:34 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Tue, 16 Jun 2020 12:34 PM IST
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Punjab Haryana High court refuses to allow schools to collect 70 percent fee
प्रतीकात्मक तस्वीर
हरियाणा के निजी स्कूलों द्वारा 70 प्रतिशत फीस वसूलने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने अनुमति देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। इसके साथ ही इस संबंध में दाखिल याचिकाओं को अलग-अलग करते हुए मामले की सुनवाई 17 जून तक स्थगित कर दी है।
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निजी स्कूलों ने कोर्ट में पंजाब की तर्ज पर फीस वसूलने की अनुमति मांगी थी। इसके साथ ही निजी स्कूलों की तरफ से अभिभावकों को इस मामले में प्रतिवादी बनाने का विरोध भी किया गया। स्कूलों की तरफ से कहा गया कि यह मामला सरकार व स्कूलों के बीच का है।
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अभिभावकों की तरफ से उनके वकील प्रदीप रापड़िया ने कहा कि अभिभावकों के पक्ष को इस मामले में अनदेखा नहीं किया जा सकता। अभिभावकों की तरफ से दलील दी गई कि लॉकडाउन होने के कारण अभिभावकों की आय भी प्रभावित हुई है। बहुत सारे अभिभावक या तो बेरोजगार हो गए हैं या आय बहुत कम बची है।
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याचिका में बताया गया है कि सभी निजी शिक्षण संस्थाएं गैर-लाभ के इरादे से स्थापित की गई हैं, लेकिन निजी स्कूलों के पास करोड़ों रुपये का रिजर्व फंड है।
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