फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Haryana govt reprimanded for delay in investigation of pending cases against politician

हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट की फटकार: माननीयों के खिलाफ नहीं बढ़ी लंबित मामलों की जांच, कहा- यह रवैया बर्दाश्त नहीं होगा

Wed, 20 Jul 2022 10:49 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Wed, 20 Jul 2022 10:49 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार का रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। अगली सुनवाई पर जांच आगे बढ़ती न दिखाई दी तो कोर्ट को सख्त आदेश जारी करने पर मजबूर होना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि फिर देरी के लिए कौन जिम्मेदार है यह तय किया जाएगा। अगली सुनवाई पर इस बारे में हरियाणा सरकार को जवाब सौंपना होगा।

विज्ञापन
Haryana govt reprimanded for delay in investigation of pending cases against politician
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार

हरियाणा में पूर्व व मौजूदा विधायकों और सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों की जांच में देरी पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट में याचिका लंबित होने की दलील देकर जांच में देरी का प्रयास किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

विज्ञापन


माननीयों पर लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए हाईकोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान पर सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने लंबित मामलों की जानकारी सौंपी तो हाईकोर्ट ने पाया कि जांच आगे नहीं बढ़ रही है।
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने जब हरियाणा सरकार से जवाब मांगा तो जांच एजेंसी ने बताया कि हाईकोर्ट में याचिकाएं लंबित होने के चलते जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या हाईकोर्ट ने किसी मामले में जांच पर रोक लगाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


हरियाणा सरकार ने बताया कि रोक नहीं है। हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाएं लंबित होने का बहाना बनाकर जांच को लटकाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार का रवैया बर्दाश्त नहीं होगा।


अगली सुनवाई पर जांच आगे बढ़ती न दिखाई दी तो कोर्ट को सख्त आदेश जारी करने पर मजबूर होना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि फिर देरी के लिए कौन जिम्मेदार है यह तय किया जाएगा। अगली सुनवाई पर इस बारे में हरियाणा सरकार को जवाब सौंपना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed