{"_id":"593ab7654f1c1b693e8b4575","slug":"141497020261-panchkula-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"बीमा कंपनी अदा करे क्लेम","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
बीमा कंपनी अदा करे क्लेम
Updated Fri, 09 Jun 2017 08:43 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
एक्टिवा चोरी होने पर बीमा क्लेम न देना पड़ा महंगा
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
पार्किंग से एक्टिवा चोरी होने पर उसका क्लेम न देना बीमा कंपनी को महंगा पड़ा। उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। फोरम ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 44 हजार 692 रुपये इंश्योर्ड डेक्लेयर्ड वैल्यू (आईडीवी) अदा करने के साथ ही 15 हजार रुपये मुआवजा और सात हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे। यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 चंडीगढ़ ने सुनवाई के बाद दिया है।
किरण निवासी मौलीजागरां ने नई दिल्ली स्थित मेसर्स इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सेक्टर-28 ए स्थित मेसर्स इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और इसके इनवेस्टिगेटर ऑफिस के जगजीत सिंह सेठी के खिलाफ शिकायत दी थी। उसने बताया कि 11 मार्च 2014 को 45 हजार 992 रुपये में उसने होंडा एक्टिवा स्कूटर खरीदा था। इसे इंडसइंड बैंक से फाइनेंस करवाया था। स्कूटर का बीमा मेसर्स इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कराया गया। 16 अप्रैल 2014 को सेक्टर-5 पंचकूला स्थित यवनिका पार्क की पार्किंग से शाम को स्कूटर चोरी हो गया। दो दिन स्कूटर खोजने के बाद सेक्टर-5 पंचकूला थाने में स्कूटर चोरी का केस दर्ज कराया गया। आवश्यक दस्तावेज के साथ बीमा क्लेम के लिए आवेदन किया गया, लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। उधर, बीमा कंपनी ने उपभोक्ता फोरम में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है। शिकायतकर्ता ने जरूरी दस्तावेज पेश नहीं किए।
बीमा कंपनी को मुकदमा खर्च और मुआवजा भी देना होगा
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
पार्किंग से एक्टिवा चोरी होने पर उसका क्लेम न देना बीमा कंपनी को महंगा पड़ा। उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। फोरम ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 44 हजार 692 रुपये इंश्योर्ड डेक्लेयर्ड वैल्यू (आईडीवी) अदा करने के साथ ही 15 हजार रुपये मुआवजा और सात हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे। यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 चंडीगढ़ ने सुनवाई के बाद दिया है।
किरण निवासी मौलीजागरां ने नई दिल्ली स्थित मेसर्स इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सेक्टर-28 ए स्थित मेसर्स इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और इसके इनवेस्टिगेटर ऑफिस के जगजीत सिंह सेठी के खिलाफ शिकायत दी थी। उसने बताया कि 11 मार्च 2014 को 45 हजार 992 रुपये में उसने होंडा एक्टिवा स्कूटर खरीदा था। इसे इंडसइंड बैंक से फाइनेंस करवाया था। स्कूटर का बीमा मेसर्स इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कराया गया। 16 अप्रैल 2014 को सेक्टर-5 पंचकूला स्थित यवनिका पार्क की पार्किंग से शाम को स्कूटर चोरी हो गया। दो दिन स्कूटर खोजने के बाद सेक्टर-5 पंचकूला थाने में स्कूटर चोरी का केस दर्ज कराया गया। आवश्यक दस्तावेज के साथ बीमा क्लेम के लिए आवेदन किया गया, लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। उधर, बीमा कंपनी ने उपभोक्ता फोरम में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है। शिकायतकर्ता ने जरूरी दस्तावेज पेश नहीं किए।
विज्ञापन
बीमा कंपनी को मुकदमा खर्च और मुआवजा भी देना होगा