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Palwal News: नाबालिग से यौन अपराध के दोषी को पांच साल की कठोर कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 12 Aug 2026 12:58 AM IST
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5 years of imprisonment for sexual offense against a minor
संवाद न्यूज एजेंसी
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नूंह। पिनगवां थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में दर्ज नाबालिग से यौन अपराध के मामले में नूंह की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिए गए आरोपी अजहरुद्दीन को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।


यह फैसला नूंह स्थित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेन्स अंडर पोक्सो एक्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन की अदालत ने 11 अगस्त को सुनाया। सरकारी पक्ष ने पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा का हवाला देते हुए दोषी के खिलाफ कड़ी सजा देने की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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