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इंश्योरेंस कंपनी पर 11.29 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

Tue, 18 Feb 2020 12:33 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 18 Feb 2020 12:33 AM IST
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Insurance company fined Rs 11.29 lakh
जिला उपभोक्ता फोरम नारनौल ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर 11 लाख 29 हजार रुपये का जुर्माना लगाया हैं। कंपनी 30 दिन के अंदर क्लेम राशि नहीं देेती है तो 7 प्रतिशत का ब्याज पहले दिन से अलग से देना होगा।
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गांव धन्नौदा निवासी रामौतार ने ट्रक जलने पर उपभोक्ता फोरम में केस डाला था। उपभोक्ता फोरम ने इस आशय के आदेश 13 फरवरी को जारी किया था।
अधिवक्ता विक्रम ने बताया कि रामौतार ट्रक मालिक का ट्रक 31 मार्च 2017 को नारनौल निजामपुर टी प्वाइंट पर जल गया था। उसने अपने ट्रक का इंश्योरेंस न्यू इंडिया कंपनी से करवा रखा था। आग बुझाने के लिए फायर बिग्रेड की गाड़ी को बुलाया गया जिसने आग पर काबू पाया। उसके बाद 3 अप्रैल 2017 को सिटी थाना नारनौल में डीडीआर दर्ज हुई। उसके बाद कंपनी का सर्वेयर आया तथा गाड़ी के जरूरी प्रमाण पत्र लेकर साथ गया लेकिन किसी प्रकार का क्लेम नहीं दिया गया। ट्रक मालिक ने अधिवक्ता के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में 7 दिसम्बर 2018 को शिकायत दी। अधिवक्ता ने बताया कि इंश्योरेंस कंपनी ने सभी शर्तों को पूरा करने पर भी क्लेम देने से मना कर दिया था। जिस पर पर उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया गया। उपभोक्ता फोरम में भी कंपनी ने क्लेम देने से मना किया जिस पर फोरम में लंबी बहस चली। उसके बाद 14 माह तक चले केस पर उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन अशोक कुमार गर्ग ने अपना फैसला सुनाया। जिसमें इंश्योरेंस कपंनी पर 11 लाख 29 हजार रुपये ट्रक मालिक को अदा करने का निर्णय सुनाया। इसके अलावा 2200 रुपये अधिवक्ता की फीस भी 30 दिन के अंदर अदा करने के आदेश दिये है। अधिवक्ता ने बताया कि अगर कपंनी 30 दिन में राशि जमा नहीं कराती है तो 7 प्रतिशत का ब्याज 7 दिसंबर 2018 से देना होगा। इस निर्णय के आदेश की प्रतिलिपि 15 फरवरी को ट्रक मालिक को प्राप्त हुई है। अधिवक्ता विक्रम सिंह ने बताया कि किसी भी कंपनी, डीलर, दुकानदार से कोई वस्तु, पॉलिसी व गाड़ी आदि लेते है तो उसका पक्का बिल जरूर लेना चाहिए। जिससे भविष्य में अगर भविष्य उसको किसी प्रकार दिक्कत आती है तो उपभोक्ता फोरम में दरवाजा खटखटा सकता है।
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