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नगर पालिका के पूर्व सचिव, एमई, जेई के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश
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अमर उजाला ब्यूरो
महेंद्रगढ़। एसडीजेएम हिमांशु सिंह की अदालत ने महेंद्रगढ़ नगरपालिका के सचिव रहे राजाराम, पालिका इंजीनियर चमनलाल और जूनियर इंजीनियर कृष्ण सैनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज के आदेश जारी किए हैं। पुलिस ने अभी मामला दर्ज नहीं किया है। थाना प्रभारी रूप लाल का कहना है कि अभी तक उनके पास कोर्ट के आदेश नहीं आए हैं। आदेश की कॉपी आने के बाद कानून के आदेश की पालना की जाएगी।
नगर पालिका चेयरपर्सन रीना गर्ग ने सचिव राजाराम, एमई चमनलाल, जेई कृष्ण सैनी के खिलाफ एसडीजेएम कोर्ट महेंद्रगढ़ में इस्तगासा दायर किया था। शिकायत में कहा कि इन तीनों ने मिली भगत करके सांसद कोटे से गोशाला के लिए दिए गए पांच लाख रुपये, वाल्मीकि समाज की ढाई लाख रुपये ग्रांट के लिए कार्यालय से रिपोर्ट 24 अगस्त 2018 को बनाकर उसे वेरिफाई कर दिया।
एमई ने 22 अक्तूबर को तथा सचिव ने 3 जनवरी 2018 को कार्यभार संभाला था। तीनों की मिलीभगत और सांठगांठ का अंदेशा होने पर न्यायालय ने तीनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने का आदेश जारी किए हैं। विजिलेंस टीम ने मुख्यमंत्री के आदेश पर चमनलाल एमई के विरुद्ध 13 फरवरी को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम एवं अन्य धाराओं के तहत गुरुग्राम में पिछले महीने मुकदमा दर्ज किया है। अभी इसी महीने उनके खिलाफ यह दूसरा आरोप है। थाना प्रभारी रूपलाल ने कहा कि आदेश की प्रति अभी नहीं आई। आदेश के आदेशों की प्रति मिलने के बाद कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
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महेंद्रगढ़। एसडीजेएम हिमांशु सिंह की अदालत ने महेंद्रगढ़ नगरपालिका के सचिव रहे राजाराम, पालिका इंजीनियर चमनलाल और जूनियर इंजीनियर कृष्ण सैनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज के आदेश जारी किए हैं। पुलिस ने अभी मामला दर्ज नहीं किया है। थाना प्रभारी रूप लाल का कहना है कि अभी तक उनके पास कोर्ट के आदेश नहीं आए हैं। आदेश की कॉपी आने के बाद कानून के आदेश की पालना की जाएगी।
नगर पालिका चेयरपर्सन रीना गर्ग ने सचिव राजाराम, एमई चमनलाल, जेई कृष्ण सैनी के खिलाफ एसडीजेएम कोर्ट महेंद्रगढ़ में इस्तगासा दायर किया था। शिकायत में कहा कि इन तीनों ने मिली भगत करके सांसद कोटे से गोशाला के लिए दिए गए पांच लाख रुपये, वाल्मीकि समाज की ढाई लाख रुपये ग्रांट के लिए कार्यालय से रिपोर्ट 24 अगस्त 2018 को बनाकर उसे वेरिफाई कर दिया।
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एमई ने 22 अक्तूबर को तथा सचिव ने 3 जनवरी 2018 को कार्यभार संभाला था। तीनों की मिलीभगत और सांठगांठ का अंदेशा होने पर न्यायालय ने तीनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने का आदेश जारी किए हैं। विजिलेंस टीम ने मुख्यमंत्री के आदेश पर चमनलाल एमई के विरुद्ध 13 फरवरी को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम एवं अन्य धाराओं के तहत गुरुग्राम में पिछले महीने मुकदमा दर्ज किया है। अभी इसी महीने उनके खिलाफ यह दूसरा आरोप है। थाना प्रभारी रूपलाल ने कहा कि आदेश की प्रति अभी नहीं आई। आदेश के आदेशों की प्रति मिलने के बाद कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
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