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आरोपी अधिवक्ता 50 हजार के मुचलके पर जमानत पर रिहा
Updated Fri, 26 Oct 2018 12:15 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
कनीना। पुलिस ने कनीना के बार सदस्य एडवोकेट संदीप सिंह को वीरवार को एडीजे स्पेशल कोर्ट नारनौल में पेश किया जहां 50 हजार रुपये के मुचलके पर उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। थाना अध्यक्ष अशोक सैनी ने बताया कि अधिवक्ता संदीप यादव के खिलाफ प्रशिक्षु अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह से मारपीट करने और जातिसूचक गालियां देने के आरोप में शिकायत के आधार पर एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। केस रद्द करवाने की मांग को लेकर बार सदस्यों ने धरना देकर हड़ताल की थी। मंगलवार सुबह हड़ताल समाप्त करने का ऐलान किया गया था उसके बाद शाम के समय पुलिस ने संदीप यादव को गिरफ्तार कर लिया था। जिसे आज नारनौल की विशेष कोर्ट के एडीजे अजय तेवतिया की अदालत में पेश किया गया। जहां उसे 50 हजार के मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया गया। बार प्रधान बिजेंद्र यादव व अधिवक्ता ओपी यादव ने कहा कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, एडवोकेट संदीप के साथ न्याय होगा।
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कनीना। पुलिस ने कनीना के बार सदस्य एडवोकेट संदीप सिंह को वीरवार को एडीजे स्पेशल कोर्ट नारनौल में पेश किया जहां 50 हजार रुपये के मुचलके पर उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। थाना अध्यक्ष अशोक सैनी ने बताया कि अधिवक्ता संदीप यादव के खिलाफ प्रशिक्षु अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह से मारपीट करने और जातिसूचक गालियां देने के आरोप में शिकायत के आधार पर एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। केस रद्द करवाने की मांग को लेकर बार सदस्यों ने धरना देकर हड़ताल की थी। मंगलवार सुबह हड़ताल समाप्त करने का ऐलान किया गया था उसके बाद शाम के समय पुलिस ने संदीप यादव को गिरफ्तार कर लिया था। जिसे आज नारनौल की विशेष कोर्ट के एडीजे अजय तेवतिया की अदालत में पेश किया गया। जहां उसे 50 हजार के मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया गया। बार प्रधान बिजेंद्र यादव व अधिवक्ता ओपी यादव ने कहा कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, एडवोकेट संदीप के साथ न्याय होगा।