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पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Thu, 23 Aug 2018 12:40 AM IST
Updated Thu, 23 Aug 2018 12:40 AM IST
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पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास व एक लाख जुर्माना
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अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। रुपयों के विवाद में गांव समशीपुर में कस्सी मारकर पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोये ने सुनाया है।

उपन्यायवादी शशि भौरिया ने बताया कि अगस्त 2017 में केयू थाना के प्रभारी छोटूराम गश्त पर थेे। इस दौरान उन्हें सूचना मिली थी कि गांव समशीपुर वासी मोहम्मद हसन ने अपनी पत्नी आयशा की कस्सी मारकर हत्या कर दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे थे। पुलिस ने इस मामले में मृतका जीजा अंबाला के गांव रोशनपुर वासी कर्माखान की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद हसन को गिरफ्तार गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। उक्त मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने उपरोक्त आदेश सुनाए हैं। उपन्यायवादी के मुताबिक जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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