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सोशल डिस्टेंस के साथ आज से रोजाना खुलेंगी सभी प्रकार की दुकानें
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राज्य सरकार के आदेशानुसार जिले में दुकानदारों को कुछ और रिहायतें देते हुए सोशल डिस्टेंस के साथ आज से सभी प्रकार की दुकानों को खोलने का समय अब सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस समय अवधि में सभी प्रकार की दुकानें रोजाना खुल सकती है। इसके अलावा दुध और डेयरी उत्पाद, सब्जी, फल, मेडिकल हॉल व वीटा बूथ सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक खुली रहेंगी। इतना ही नहीं सभी निजी दफ्तर को खोलने का समय सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक का निर्धारित किया है।
उपायुक्त धीरेंद्र खडगटा ने सोमवार को देर सायं जारी उपरोक्त आदेशों में कहा है कि इन दिशा-निर्देशों में सभी खाद्य पदार्थों और रेस्टोरेंट इत्यादि को होम डिलिवरी और पैकिंग के लिए सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक अनुमति दी है। इसके अलावा किसी को भी बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नए आदेशानुसार मार्केट कमेटी के क्षेत्र में फल और सब्जियों के थोक विक्रेताओं के लिए सुबह 7 बजे सुबह 10 बजे तक का समय निर्धारित किया है। इस जिले में निजी संस्थानों और कार्यालयों के लिए खोलने का समय सुबह 9 बजे से सांय 5 बजे तक का निर्धारित किया है।
उन्होंने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में दूध और डेयरी पदार्थों, सब्जी, फल, मेडिकल हॉल और वीटा बूथों को खोलने का समय सुबह 7 बजे से सांय 6 बजे तक का निर्धारित किया है। लेकिन दूध विक्रेता सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक और सांय 5 बजे से लेकर सांय 6 बजकर 30 मिनट तक घर-घर जाकर दूध की सप्लाई कर सकते है और वीटा बूथ भी सुबह 7 बजे से सायं 6 बजकर 30 मिनट तक खोले जा सकते है। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य पदार्थों वाली एजेंसियों जैसे जमैटो, स्वीगी को खाने की वस्तुएं रसोई से घर तक डिलिवरी करने की इजाजत दी गई है, लेकिन सभी को स्वास्थ्य विभाग की एडवाईजरी की अनुपालना करनी होगी। हुड्डा के रिहायशी और व्यवसायिक सेक्टरों में भी यह आदेश लागू होंगे, किंतु हुड्डा के सेक्टरों के मॉल पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। सभी एसडीएम भीड़भाड़ वाली मार्केट में 50 प्रतिशत दुकानों को खोलने के भी आदेश जारी कर सकते है। आदेशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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उपायुक्त धीरेंद्र खडगटा ने सोमवार को देर सायं जारी उपरोक्त आदेशों में कहा है कि इन दिशा-निर्देशों में सभी खाद्य पदार्थों और रेस्टोरेंट इत्यादि को होम डिलिवरी और पैकिंग के लिए सुबह 9 बजे से सायं 6 बजे तक अनुमति दी है। इसके अलावा किसी को भी बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नए आदेशानुसार मार्केट कमेटी के क्षेत्र में फल और सब्जियों के थोक विक्रेताओं के लिए सुबह 7 बजे सुबह 10 बजे तक का समय निर्धारित किया है। इस जिले में निजी संस्थानों और कार्यालयों के लिए खोलने का समय सुबह 9 बजे से सांय 5 बजे तक का निर्धारित किया है।
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उन्होंने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में दूध और डेयरी पदार्थों, सब्जी, फल, मेडिकल हॉल और वीटा बूथों को खोलने का समय सुबह 7 बजे से सांय 6 बजे तक का निर्धारित किया है। लेकिन दूध विक्रेता सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक और सांय 5 बजे से लेकर सांय 6 बजकर 30 मिनट तक घर-घर जाकर दूध की सप्लाई कर सकते है और वीटा बूथ भी सुबह 7 बजे से सायं 6 बजकर 30 मिनट तक खोले जा सकते है। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य पदार्थों वाली एजेंसियों जैसे जमैटो, स्वीगी को खाने की वस्तुएं रसोई से घर तक डिलिवरी करने की इजाजत दी गई है, लेकिन सभी को स्वास्थ्य विभाग की एडवाईजरी की अनुपालना करनी होगी। हुड्डा के रिहायशी और व्यवसायिक सेक्टरों में भी यह आदेश लागू होंगे, किंतु हुड्डा के सेक्टरों के मॉल पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। सभी एसडीएम भीड़भाड़ वाली मार्केट में 50 प्रतिशत दुकानों को खोलने के भी आदेश जारी कर सकते है। आदेशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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