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Kurukshetra News: 6.51 लाख रुपये की ठगी के आरोपी की जमानत खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:50 AM IST
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Bail of accused of cheating of Rs 6.51 lakh rejected
कुरुक्षेत्र। कनाडा भेजने के नाम पर दो भाइयों से 6.51 लाख रुपये की ठगी के मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी अमानत सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह आदेश दिया। अभियोजन पक्ष के जांच दस्तावेज से आरोपी की संलिप्तता सामने आई है।
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आरोपी अमानत सिंह के खिलाफ थाना झांसा में सात मई को भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता बलजीत सिंह ने आरोप लगाया कि अमानत सिंह ने खुद को इमिग्रेशन कारोबार से जुड़ा बताया।
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उसने बलजीत सिंह और उनके भाई इंद्रजीत सिंह को कनाडा भेजने का भरोसा दिया था। दोनों भाइयों से 10-10 लाख रुपये में सौदा तय हुआ था। शिकायतकर्ताओं ने अलग-अलग तारीखों में कुल 6.51 लाख रुपये आरोपी के बैंक खाते में ट्रांसफर किए।
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आरोप है कि रकम लेने के बाद आरोपी ने उन्हें विदेश नहीं भेजा और रुपये भी वापस नहीं किए। पुलिस जांच में आरोप सही पाए गए और एफआईआर दर्ज हुई। आरोपी को 9 जून को गिरफ्तार किया गया था।
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