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शहर के नामचीन निजी स्कूलों ने नहीं भेजी रिक्त सीटों की सूचना
ब्यूरो/अमर उजाला जींद
Updated Sat, 02 Apr 2016 12:28 AM IST
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नियम 134ए के तहत दाखिलों के लिए रिक्त सीटों की सूची नहीं भेजने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए खंड शिक्षा अधिकारी बलबीर सिंह भनवाला ने मौलिक शिक्षा निदेशक तथा सेकेंडरी शिक्षा निदेशक को शिकायत दी है। जींद खंड में 32 निजी स्कूलों ने अपने यहां 134ए के तहत दाखिलों के लिए खंड शिक्षा विभाग को रिक्त सीटों की सूची नहीं भेजी। इनमें शहर के कुछ नामचीन सीबीएसई व हरियाणा बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी स्कूल भी शामिल हैं।
जींद खंड में सीबीएसई व हरियाणा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त कुल 111 निजी स्कूल हैं। इन स्कूलों में नियम 134ए के तहत बीपीएल व गरीब परिवारों के बच्चों के 10 प्रतिशत दाखिले होने अनिवार्य हैं। वहीं हुडा क्षेत्र के अधीन आने वाले स्कूलों में 20 प्रतिशत दाखिले किए जाने अनिवार्य हैं।
दाखिलों के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 मार्च से शुरू हो चुकी है। शिक्षा विभाग द्वारा सभी निजी स्कूलों से रिक्त सीटों की सूचना 25 मार्च तक मांगी गई थी। इस दौरान कुछ ही स्कूलों द्वारा यह सूचना भेजी गई। इसके बाद विभाग द्वारा रिक्त सीटों की सूची भेजने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया, लेकिन इस दौरान केवल 60 स्कूलों ने ही सूचना भेजी। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा 31 मार्च को सायं बाकि सभी स्कूलों को पत्र लिखकर शुक्रवार सायं चार बजे तक सूची भेजने का समय दिया गया।
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इसके बावजूद 32 स्कूलों ने यह सूची नहीं भेजी। अब खंड शिक्षा अधिकारी ने मौलिक शिक्षा निदेशक व सेकेंडरी शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर रिक्त सीटों की सूची नहीं भेजने वाले स्कूलों के खिलाफ विभागीय आदेशों की अवहेलना करने पर विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है।
निजी स्कूलों को शुक्रवार सायं चार बजे तक रिक्त सीटों की सूची भेजने का अंतिम मौका दिया गया था। इसके बावजूद 32 स्कूलों ने सूची नहीं भेजी। दोनों विभागों के शिक्षा निदेशकों को पत्र लिखकर इन स्कूलों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है।
बलबीर सिंह भनवाला, खंड शिक्षा अधिकारी
जींद।
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जींद खंड में सीबीएसई व हरियाणा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त कुल 111 निजी स्कूल हैं। इन स्कूलों में नियम 134ए के तहत बीपीएल व गरीब परिवारों के बच्चों के 10 प्रतिशत दाखिले होने अनिवार्य हैं। वहीं हुडा क्षेत्र के अधीन आने वाले स्कूलों में 20 प्रतिशत दाखिले किए जाने अनिवार्य हैं।
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दाखिलों के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 मार्च से शुरू हो चुकी है। शिक्षा विभाग द्वारा सभी निजी स्कूलों से रिक्त सीटों की सूचना 25 मार्च तक मांगी गई थी। इस दौरान कुछ ही स्कूलों द्वारा यह सूचना भेजी गई। इसके बाद विभाग द्वारा रिक्त सीटों की सूची भेजने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया, लेकिन इस दौरान केवल 60 स्कूलों ने ही सूचना भेजी। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा 31 मार्च को सायं बाकि सभी स्कूलों को पत्र लिखकर शुक्रवार सायं चार बजे तक सूची भेजने का समय दिया गया।
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इसके बावजूद 32 स्कूलों ने यह सूची नहीं भेजी। अब खंड शिक्षा अधिकारी ने मौलिक शिक्षा निदेशक व सेकेंडरी शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर रिक्त सीटों की सूची नहीं भेजने वाले स्कूलों के खिलाफ विभागीय आदेशों की अवहेलना करने पर विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है।
निजी स्कूलों को शुक्रवार सायं चार बजे तक रिक्त सीटों की सूची भेजने का अंतिम मौका दिया गया था। इसके बावजूद 32 स्कूलों ने सूची नहीं भेजी। दोनों विभागों के शिक्षा निदेशकों को पत्र लिखकर इन स्कूलों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है।
बलबीर सिंह भनवाला, खंड शिक्षा अधिकारी
जींद।