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वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी : डीसी

Fri, 23 Feb 2024 12:05 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Fri, 23 Feb 2024 12:05 AM IST
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It is necessary to have name in the voter list to cast vote: DC
जींद। चुनाव के दौरान वोट डालने के लिए संबंधित मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। यदि मतदाता सूची में नाम नहीं है तो वह वोट नहीं डाल सकता है। भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। मतदाता सूची जिला सहित सीईओ हरियाणा और ईसीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऐसे में सभी मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जरूर जांच लें। यह जानकारी डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने दी।
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उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार चुनाव के दौरान केवल वहीं मतदाता अपने वोट के अधिकार का प्रयोग कर सकता है, जिसका नाम मतदाता सूची में होगा। केवल मतदाता पहचान पत्र होना वोट डालने के लिए काफी नहीं है, इसलिए सभी मतदाता समय रहते अपना नाम मतदाता सूची में चेक कर लें। उन्होंने कहा कि अगर किसी नागरिक ने अपना नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं करवाया है तो वह ऑनलाइन फॉर्म छह भरकर सूची में शामिल करवा सकता है। अगर मतदाता सूची में नाम गलत है या अन्य गलती है तो फॉर्म आठ भरना होगा। अगर किसी मतदाता का देहांत हो चुका है और नाम मतदाता सूची से हटवाना है तो उसका फॉर्म 7 भरकर हटवाया जा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन सुविधा मौजूद है।
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