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Jind News: एमसीएमसी कमेटी की अनुमति से ही चुनावी विज्ञापन का होगा प्रसारण
Wed, 04 Sep 2024 01:35 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Wed, 04 Sep 2024 01:35 AM IST
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जींद। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में कोई भी केबल ऑपरेटर व सिनेमा घर संचालक एमसीएमसी कमेटी की अनुमति व प्रमाणपत्र के बिना किसी प्रकार का राजनीतिक विज्ञापन नहीं चला सकते हैं। इसके अलावा समाचार पत्रों में भी विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए एमसीएमसी कमेटी की अनुमति आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि एमसीएमसी कमेटी की पेड न्यूज पर नजर रहेगी। पेड न्यूज का मामला सामने आने पर एमसीएमसी कमेटी उसकी सूचना संबंधित आरओ को देगी। आरओ चुनाव आयोग की हिदायत के अनुसार कार्यवाही करेंगे। डीसी ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में जिलास्तरीय एमसीएमसी कमेटी का गठन किया गया है। सभी केबल ऑपरेटर को भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित नियमों सहित केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट का पालन करना होगा। आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विधानसभा चुनाव को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए सभी संस्थाओं, विशेषकर न्यूज चैनलों के लिए चुनाव के दौरान अपने न्यूज प्रसारण के लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष गाइडलाइंस निर्धारित की गई है। जारी गाइडलाइन के अनुसार ही सभी न्यूज चैनल व केवल ऑपरेटर चुनाव प्रचार से संबंधित अपना प्रसारण करना होगा। इसके साथ ही जिला के सभी केबल ऑपरेटर को एमसीएमसी कमेटी के माध्यम से समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। एमसीएमसी कमेटी केबल चैनल व अन्य चैनल पर चलने वाले विज्ञापनों की गहनता से मॉनिटरिंग करेगी। केबल पर चलने वाले प्रत्येक विज्ञापन पर एमसीएमसी कमेटी की निरंतर नजर रहेगी। विधानसभा चुनाव के दौरान केबल ऑपरेटर और सिनेमा हॉल संचालक एमसीएमसी कमेटी के प्रमाण पत्र के बगैर किसी भी विज्ञापन का प्रसारण नहीं कर सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि एमसीएमसी कमेटी की पेड न्यूज पर नजर रहेगी। पेड न्यूज का मामला सामने आने पर एमसीएमसी कमेटी उसकी सूचना संबंधित आरओ को देगी। आरओ चुनाव आयोग की हिदायत के अनुसार कार्यवाही करेंगे। डीसी ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में जिलास्तरीय एमसीएमसी कमेटी का गठन किया गया है। सभी केबल ऑपरेटर को भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित नियमों सहित केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट का पालन करना होगा। आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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विधानसभा चुनाव को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए सभी संस्थाओं, विशेषकर न्यूज चैनलों के लिए चुनाव के दौरान अपने न्यूज प्रसारण के लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष गाइडलाइंस निर्धारित की गई है। जारी गाइडलाइन के अनुसार ही सभी न्यूज चैनल व केवल ऑपरेटर चुनाव प्रचार से संबंधित अपना प्रसारण करना होगा। इसके साथ ही जिला के सभी केबल ऑपरेटर को एमसीएमसी कमेटी के माध्यम से समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। एमसीएमसी कमेटी केबल चैनल व अन्य चैनल पर चलने वाले विज्ञापनों की गहनता से मॉनिटरिंग करेगी। केबल पर चलने वाले प्रत्येक विज्ञापन पर एमसीएमसी कमेटी की निरंतर नजर रहेगी। विधानसभा चुनाव के दौरान केबल ऑपरेटर और सिनेमा हॉल संचालक एमसीएमसी कमेटी के प्रमाण पत्र के बगैर किसी भी विज्ञापन का प्रसारण नहीं कर सकते हैं।
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