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Jind: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद, 30 हजार रुपये जुर्माना
Mon, 13 Feb 2023 07:18 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Mon, 13 Feb 2023 07:18 PM IST
सार
किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। उचाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में घटना हुई थी। जुर्माना न भरने पर दो साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
हरियाणा के जींद में किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी कंडेला निवासी कृष्ण को एडिशनल सेशन जज की अदालत ने 20 साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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उचाना थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 21 अक्तूबर 2020 को वह खेत में परिवार के साथ कपास की चुगाई कर रहे थे। इस दौरान उसकी 12 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। इस दौरान कंडेला निवासी कृष्ण गांव में ही अपनी बहन के घर आया हुआ था।
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आरोप था कि वह उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर खेत में छोडने का बहाना बनाकर अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नाबालिग को बरामद कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था।
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उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज डॉ. चंद्रहास की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।