फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   20 years imprisonment for kidnapping and raping a teenager in Jind

Jind: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद, 30 हजार रुपये जुर्माना

Mon, 13 Feb 2023 07:18 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Mon, 13 Feb 2023 07:18 PM IST
सार

किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। उचाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में घटना हुई थी। जुर्माना न भरने पर दो साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। 

विज्ञापन
20 years imprisonment for kidnapping and raping a teenager in Jind
court demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के जींद में किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी कंडेला निवासी कृष्ण को एडिशनल सेशन जज की अदालत ने 20 साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

विज्ञापन


उचाना थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 21 अक्तूबर 2020 को वह खेत में परिवार के साथ कपास की चुगाई कर रहे थे। इस दौरान उसकी 12 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। इस दौरान कंडेला निवासी कृष्ण गांव में ही अपनी बहन के घर आया हुआ था।
विज्ञापन


आरोप था कि वह उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर खेत में छोडने का बहाना बनाकर अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नाबालिग को बरामद कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज डॉ. चंद्रहास की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed