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Jind News: जिला बार एसोसिएशन के चुनाव पर बार कौंसिल ने लगाई रोक
Sun, 22 Feb 2026 11:51 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sun, 22 Feb 2026 11:51 PM IST
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22जेएनडी13-पत्रकारों से बातचीत करते जिला बार एसोसिएशन के कार्यकारी प्रधान विकास लोहान। संवाद
जींद। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव पर बार कौंसिल ने रोक लगा दी। इस पर कार्यकारी प्रधान विकास लोहान ने चुनाव को गैर संवैधानिक बताया है।
रविवार को जिला बार एसोसिएशन के कार्यकारी प्रधान विकास लोहान ने प्रेसवार्ता में बताया कि 27 फरवरी को होने वाला चुनाव गैर संवैधानिक है। जिला बार एसोसिएशन इसका बहिष्कार करती है। उन्होंने कहा कि दिसंबर में जिला बार एसोसिएशन के कुछ सदस्यों के अनुरोध पर चुनाव करवाने के लिए एक पांच सदस्य कमेटी गठित की थी। इस समय पंजाब और हरियाणा बार कौंसिल के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव 18 मार्च को होने हैं।
कार्यकारी प्रधान विकास लोहान ने पंजाब एंड हरियाणा बार कौंसिल को अनुरोध पत्र भेज दिया था लेकिन पंजाब एंड हरियाणा बार कौंसिल ने चुनाव होने के कारण जिला बार एसोसिएशन जींद के चुनाव पर आठ दिसंबर को रोक लगा दी थी। यह लिखित आदेश जिला बार के कार्यकारी प्रधान और चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा एसोसिएशन के सभी सदस्यों को इस बारे में जानकारी दे दी थी।
विकास लोहान ने बताया कि इस चुनाव की कोई वोटर लिस्ट आरओ द्वारा जारी नहीं की गई और ना ही वोटर लिस्ट पर किसी बार सदस्य की आपत्ति बारे कोई प्रक्रिया जारी की गई है। कार्यकारी प्रधान ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया के आदेश आठ दिसंबर 2025 के अनुसार यह असंवैधानिक प्रक्रिया बार कौंसिल पंजाब एंड हरियाणा की चुनाव अधिकारी सेवानिवृत्त न्यायाधीश जैश्री ठाकुर को भेज दिया था। जैश्री ठाकुर ने जिला बार जींद के इस चुनाव के बारे आगामी कार्रवाई के लिए यह अनुरोध पत्र बार कौंसिल ऑफ इंडिया को भेज दिया था। इस अवसर पर देवेंद्र लोहान, शमशेर जागलान, हेमंत सुखीजा, सुनील शर्मा, मंजीत श्योराण, बिजेंद्र लाठर, कंवर रामपाल राणा, मुकेश लाठर, रामरूप चहल, जितेंद्र पहल, सुरेंद्र रेढू मौजूद रहे।
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बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने जिला बार एसोसिएशन जींद के 19 फरवरी को घोषित चुनाव प्रक्रिया और प्रस्तावित 27 फरवरी के चुनाव पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। उन्होंने हिदायत दी कि इस असंवैधानिक प्रक्रिया को आगे न बढ़ाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि चुनाव प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से रोक कर 48 घंटे के अंदर बार कौंसिल आफ इंडिया को रिपोर्ट करे।
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रविवार को जिला बार एसोसिएशन के कार्यकारी प्रधान विकास लोहान ने प्रेसवार्ता में बताया कि 27 फरवरी को होने वाला चुनाव गैर संवैधानिक है। जिला बार एसोसिएशन इसका बहिष्कार करती है। उन्होंने कहा कि दिसंबर में जिला बार एसोसिएशन के कुछ सदस्यों के अनुरोध पर चुनाव करवाने के लिए एक पांच सदस्य कमेटी गठित की थी। इस समय पंजाब और हरियाणा बार कौंसिल के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव 18 मार्च को होने हैं।
कार्यकारी प्रधान विकास लोहान ने पंजाब एंड हरियाणा बार कौंसिल को अनुरोध पत्र भेज दिया था लेकिन पंजाब एंड हरियाणा बार कौंसिल ने चुनाव होने के कारण जिला बार एसोसिएशन जींद के चुनाव पर आठ दिसंबर को रोक लगा दी थी। यह लिखित आदेश जिला बार के कार्यकारी प्रधान और चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा एसोसिएशन के सभी सदस्यों को इस बारे में जानकारी दे दी थी।
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विकास लोहान ने बताया कि इस चुनाव की कोई वोटर लिस्ट आरओ द्वारा जारी नहीं की गई और ना ही वोटर लिस्ट पर किसी बार सदस्य की आपत्ति बारे कोई प्रक्रिया जारी की गई है। कार्यकारी प्रधान ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया के आदेश आठ दिसंबर 2025 के अनुसार यह असंवैधानिक प्रक्रिया बार कौंसिल पंजाब एंड हरियाणा की चुनाव अधिकारी सेवानिवृत्त न्यायाधीश जैश्री ठाकुर को भेज दिया था। जैश्री ठाकुर ने जिला बार जींद के इस चुनाव के बारे आगामी कार्रवाई के लिए यह अनुरोध पत्र बार कौंसिल ऑफ इंडिया को भेज दिया था। इस अवसर पर देवेंद्र लोहान, शमशेर जागलान, हेमंत सुखीजा, सुनील शर्मा, मंजीत श्योराण, बिजेंद्र लाठर, कंवर रामपाल राणा, मुकेश लाठर, रामरूप चहल, जितेंद्र पहल, सुरेंद्र रेढू मौजूद रहे।
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बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने जिला बार एसोसिएशन जींद के 19 फरवरी को घोषित चुनाव प्रक्रिया और प्रस्तावित 27 फरवरी के चुनाव पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। उन्होंने हिदायत दी कि इस असंवैधानिक प्रक्रिया को आगे न बढ़ाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि चुनाव प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से रोक कर 48 घंटे के अंदर बार कौंसिल आफ इंडिया को रिपोर्ट करे।