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कोर्ट कांप्लेक्स में अवैध निर्माण पर बिफरे अधिवक्ता, डीसी से भी मिले
Updated Wed, 09 May 2018 12:56 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
चरखी दादरी।
कोर्ट कांप्लेक्स में कैंटीन के अवैध निर्माण को लेकर मंगलवार सुबह अधिवक्ता बिफर गए। बार एसोसिएशन सदस्यों ने निर्माण पर रोष जताते हुए ठेकेदार को तैयार की गई अस्थायी कैंटिन से बाहर निकाल दिया। साथ ही इस संबंध में जिला उपायुक्त अजय सिंह तोमर से मुलाकात की।
वहीं, प्रशासन का कहना है कि इस जगह पर निर्माण के लिए ठेकेदार ने प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली है। अधिवक्ता इस अवैध निर्माण को लेकर ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। इस संबंध में बार एसोसिएशन जल्द बैठक करके फैसला ले सकती है।
बता दें कि गत दिनों लघु सचिवालय के समीप जिला प्रशासन ने दीवार लगाकर गेट निकलवाया है। अधिवक्ताओं के चैंबर के समीप करीब तीन दिन पहले अस्थायी कैंटीन के लिए एक कमरे का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। अधिवक्ताओं का कहना है कि इस पर उन्होंने विरोध जताया था और डीसी से भी मुलाकात की थी। डीसी ने यह काम बंद कराने का तर्क दिया था। मंगलवार सुबह जब अधिवक्ता कोर्ट परिसर पहुंचे तो यहां निर्माण कार्य पूरा हुआ देखकर बिफर गए।
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वहीं, ठेकेदार अश्वनी का कहना है कि उसे कैंटीन बाहर निकाल दिया और अधिवक्ता अंदर तख्त डालकर बैठ गए। उसने कैंटीन बनाने के बारे में डीसी ऑफिस में जानकारी दी थी। अधिवक्ताओं का कहना है कि कैंटीन खोलने के लिए जहां चारदीवारी की गई है वो कोर्ट कांप्लेक्स से चंद कदम ही दूर है। ऐसे में कभी भी कोई अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। अधिवक्ताओं का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में उपायुक्त से मंगलवार को दोबारा मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि यह निर्माण प्रशासन की अनुमति से नहीं हो रहा।
इससे पहले अधिवक्ताओं ने इस संबंध में बैठक भी की और इसमें प्रशासन से इस अवैध निर्माण को गिराने की मांग की गई। बार एसोसिएशन प्रधान सुदीप सांगवान ने बताया कि कोर्ट कांप्लेक्स की जमीन पर बिना प्रशासनिक अनुमति के निर्माण किया गया है। यह निर्माण अवैध है, प्रशासन की ओर से जल्द इसे गिराना चाहिए।
चौड़ा होगा कोर्ट कांप्लेक्स रोड
जिला प्रशासन की प्लानिंग की बात करें तो जल्द ही मेन गेट के रास्ते को चौड़ा करवाया जाएगा। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि पुराने बस स्टैंड रोड से कोर्ट कांप्लेक्स का जो रास्ता है पीडब्ल्यूडी विभाग उसका जल्द पुन: निर्माण करेगा। इस संबंध में जिला प्रशासन पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे चुका है।
वर्जन
कोर्ट कांप्लेक्स की जगह पर अवैध निर्माण किया गया है और इसका अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं। कोर्ट में सुरक्षा पहलू से भी यह ठीक नहीं है। ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला बार एसोसिएशन की बैठक में लिया जाएगा।
- सुदीप सांगवान, प्रधान जिला बार एसोसिएशन
वर्जन
ठेकेदार ने बिना प्रशासनिक अनुमति लिए ही निर्माण कराया है। जल्द ही यह मेन गेट का रास्ता प्रशासन चौड़ा कराएगा और इस दौरान जितने भी अवैध निर्माण किए गए हैं सबको हटाया जाएगा।
- मनीष फौगाट, सीटीएम।
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चरखी दादरी।
कोर्ट कांप्लेक्स में कैंटीन के अवैध निर्माण को लेकर मंगलवार सुबह अधिवक्ता बिफर गए। बार एसोसिएशन सदस्यों ने निर्माण पर रोष जताते हुए ठेकेदार को तैयार की गई अस्थायी कैंटिन से बाहर निकाल दिया। साथ ही इस संबंध में जिला उपायुक्त अजय सिंह तोमर से मुलाकात की।
वहीं, प्रशासन का कहना है कि इस जगह पर निर्माण के लिए ठेकेदार ने प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली है। अधिवक्ता इस अवैध निर्माण को लेकर ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। इस संबंध में बार एसोसिएशन जल्द बैठक करके फैसला ले सकती है।
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बता दें कि गत दिनों लघु सचिवालय के समीप जिला प्रशासन ने दीवार लगाकर गेट निकलवाया है। अधिवक्ताओं के चैंबर के समीप करीब तीन दिन पहले अस्थायी कैंटीन के लिए एक कमरे का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। अधिवक्ताओं का कहना है कि इस पर उन्होंने विरोध जताया था और डीसी से भी मुलाकात की थी। डीसी ने यह काम बंद कराने का तर्क दिया था। मंगलवार सुबह जब अधिवक्ता कोर्ट परिसर पहुंचे तो यहां निर्माण कार्य पूरा हुआ देखकर बिफर गए।
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वहीं, ठेकेदार अश्वनी का कहना है कि उसे कैंटीन बाहर निकाल दिया और अधिवक्ता अंदर तख्त डालकर बैठ गए। उसने कैंटीन बनाने के बारे में डीसी ऑफिस में जानकारी दी थी। अधिवक्ताओं का कहना है कि कैंटीन खोलने के लिए जहां चारदीवारी की गई है वो कोर्ट कांप्लेक्स से चंद कदम ही दूर है। ऐसे में कभी भी कोई अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। अधिवक्ताओं का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में उपायुक्त से मंगलवार को दोबारा मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि यह निर्माण प्रशासन की अनुमति से नहीं हो रहा।
इससे पहले अधिवक्ताओं ने इस संबंध में बैठक भी की और इसमें प्रशासन से इस अवैध निर्माण को गिराने की मांग की गई। बार एसोसिएशन प्रधान सुदीप सांगवान ने बताया कि कोर्ट कांप्लेक्स की जमीन पर बिना प्रशासनिक अनुमति के निर्माण किया गया है। यह निर्माण अवैध है, प्रशासन की ओर से जल्द इसे गिराना चाहिए।
चौड़ा होगा कोर्ट कांप्लेक्स रोड
जिला प्रशासन की प्लानिंग की बात करें तो जल्द ही मेन गेट के रास्ते को चौड़ा करवाया जाएगा। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि पुराने बस स्टैंड रोड से कोर्ट कांप्लेक्स का जो रास्ता है पीडब्ल्यूडी विभाग उसका जल्द पुन: निर्माण करेगा। इस संबंध में जिला प्रशासन पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे चुका है।
वर्जन
कोर्ट कांप्लेक्स की जगह पर अवैध निर्माण किया गया है और इसका अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं। कोर्ट में सुरक्षा पहलू से भी यह ठीक नहीं है। ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला बार एसोसिएशन की बैठक में लिया जाएगा।
- सुदीप सांगवान, प्रधान जिला बार एसोसिएशन
वर्जन
ठेकेदार ने बिना प्रशासनिक अनुमति लिए ही निर्माण कराया है। जल्द ही यह मेन गेट का रास्ता प्रशासन चौड़ा कराएगा और इस दौरान जितने भी अवैध निर्माण किए गए हैं सबको हटाया जाएगा।
- मनीष फौगाट, सीटीएम।