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Hisar News: दुकानदार पर फायरिंग करने के दो दोषियों को 7-7 साल की सजा
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हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की अदालत ने जान से मारने की नीयत से दुकानदार पर फायरिंग करने के दो दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। दोषी आर्यनगर के सुनील उर्फ बिल्ला व रामप्रसाद पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर 2-2 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। अदालत ने दोनों को 17 मई को दोषी करार दिया था। इस संबंध में आजाद नगर थाना पुलिस ने 23 दिसंबर 2020 को हत्या प्रयास और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार आर्यनगर के दरिया सिंह ने बताया था कि गांव में किराना की दुकान है। 22 दिसंबर 2020 को रात करीब 9:15 बजे दुकान पर था। चाचा कपूर सिंह और ताऊ का बेटा रणबीर दुकान के पास गली के कोने पर खड़े थे। बाइक पर गांव का सुनील और रामप्रसाद आए। दोनों ने जातिसूचक टिप्पणी की और जान से मारने की नीयत से फायर किया। गनीमत रही कि वह बच गया। इस बारे में आजाद नगर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार आर्यनगर के दरिया सिंह ने बताया था कि गांव में किराना की दुकान है। 22 दिसंबर 2020 को रात करीब 9:15 बजे दुकान पर था। चाचा कपूर सिंह और ताऊ का बेटा रणबीर दुकान के पास गली के कोने पर खड़े थे। बाइक पर गांव का सुनील और रामप्रसाद आए। दोनों ने जातिसूचक टिप्पणी की और जान से मारने की नीयत से फायर किया। गनीमत रही कि वह बच गया। इस बारे में आजाद नगर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था।
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