फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Two accused of firing at a shopkeeper were sentenced to 7 years each.

Hisar News: दुकानदार पर फायरिंग करने के दो दोषियों को 7-7 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 20 May 2024 11:23 PM IST
विज्ञापन
Two accused of firing at a shopkeeper were sentenced to 7 years each.
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की अदालत ने जान से मारने की नीयत से दुकानदार पर फायरिंग करने के दो दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। दोषी आर्यनगर के सुनील उर्फ बिल्ला व रामप्रसाद पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर 2-2 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। अदालत ने दोनों को 17 मई को दोषी करार दिया था। इस संबंध में आजाद नगर थाना पुलिस ने 23 दिसंबर 2020 को हत्या प्रयास और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
विज्ञापन

अदालत में चले अभियोग के अनुसार आर्यनगर के दरिया सिंह ने बताया था कि गांव में किराना की दुकान है। 22 दिसंबर 2020 को रात करीब 9:15 बजे दुकान पर था। चाचा कपूर सिंह और ताऊ का बेटा रणबीर दुकान के पास गली के कोने पर खड़े थे। बाइक पर गांव का सुनील और रामप्रसाद आए। दोनों ने जातिसूचक टिप्पणी की और जान से मारने की नीयत से फायर किया। गनीमत रही कि वह बच गया। इस बारे में आजाद नगर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed