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Hisar News: मां की हत्या वाले बेटे सहित तीन दोषी करार, सजा 19 को
Thu, 10 Apr 2025 01:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Thu, 10 Apr 2025 01:23 AM IST
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हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने अपनी मां सतबीरी की हत्या करने के मामले में उसके बेटे राजेश, अनिल उर्फ अक्षय सहित तीन को दोषी करार दिया है। अदालत तीनों दोषियों को 19 अप्रैल को सजा सुनाएगी। राजेश के खिलाफ उसके भाई रमेश ने अर्बन एस्टेट थाना में 15 जून 2020 को हत्या, आपराधिक षडयंत्र रचने व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज दर्ज कराया था।
रमेश कुमार ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि 2018 से उसके भाई राजेश के उसकी मां के साथ प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था। 14 जून 2020 की रात 7:30 बजे दो अज्ञात युवकों ने उसकी मां सतबीरी पर गोलियां चला और चाकू से हमला कर हत्या कर दी। रमेश ने अपने भाई राजेश पर शक जाहिर किया था। जिसके बाद पुलिस ने राजेश व हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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रमेश कुमार ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि 2018 से उसके भाई राजेश के उसकी मां के साथ प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था। 14 जून 2020 की रात 7:30 बजे दो अज्ञात युवकों ने उसकी मां सतबीरी पर गोलियां चला और चाकू से हमला कर हत्या कर दी। रमेश ने अपने भाई राजेश पर शक जाहिर किया था। जिसके बाद पुलिस ने राजेश व हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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