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Hisar News: धारा 163 लागू, 23 तक डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर रहेगा प्रतिबंध
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हांसी। जिलाधीश अनीश यादव ने हांसी पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर पुलिस जिला हांसी में धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। धारा 163 23 जुलाई तक जारी रहेगी।
इस दौरान पुलिस जिला क्षेत्र में लाठी-डंडे, तलवार, गंडासी और अन्य किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने, खुले में पेट्रोल-डीजल की बोतल या कैन इत्यादि रखने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही जिले के सार्वजनिक स्थानों पर कोई जनसभा करने और पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जिलाधीश अनीश यादव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक हांसी से प्राप्त पत्र के आधार पर यह आदेश जारी किए हैं। डीजे व लाउडस्पीकर बजाने पर भी प्रतिबंध लगाया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक, नियुक्त किए गए ड्यूटी मजिस्ट्रेट व संबंधित थाना प्रभारी इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। संवाद
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इस दौरान पुलिस जिला क्षेत्र में लाठी-डंडे, तलवार, गंडासी और अन्य किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने, खुले में पेट्रोल-डीजल की बोतल या कैन इत्यादि रखने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही जिले के सार्वजनिक स्थानों पर कोई जनसभा करने और पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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जिलाधीश अनीश यादव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक हांसी से प्राप्त पत्र के आधार पर यह आदेश जारी किए हैं। डीजे व लाउडस्पीकर बजाने पर भी प्रतिबंध लगाया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक, नियुक्त किए गए ड्यूटी मजिस्ट्रेट व संबंधित थाना प्रभारी इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। संवाद
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