फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Haryana: CM Manohar stuck on comment on judge and case reached High Court and Supreme Court

Haryana: जज पर टिप्पणी कर बुरे फंसे सीएम मनोहर, हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

Tue, 04 Apr 2023 03:14 PM IST
नवीन दलाल माई सिटी रिपोर्टर, हिसार (हरियाणा)
माई सिटी रिपोर्टर, हिसार (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Tue, 04 Apr 2023 03:14 PM IST
सार

हरियाणा के मनोहर लाल अपने तीन दिवसीय भिवानी के दौरे पर थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खरक कलां गांव में हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ की गई विवादास्पद टिप्पणी की थी। जिसकी शिकायत हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट को दी गई है।

विज्ञापन
Haryana: CM Manohar stuck on comment on judge and case reached High Court and Supreme Court
हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई शिकायत की प्रतिलिपि - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दो दिन पूर्व भिवानी के खरक कलां गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ की गई विवादास्पद टिप्पणी अब उनके लिए गले की फांस साबित हो सकती है। पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी एवं हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के प्रदेश चेयरमैन एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने इस मामले में हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट को शिकायत भेजकर मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की है।

विज्ञापन


यह भी पढ़ें- कोरोना नियम टूटे: सीएम मनोहर के जनसंवाद कार्यक्रमों में जुटी भीड़, पहले दिन ही बिना मास्क दिखे अधिकारी व लोग
विज्ञापन


हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट ने की शिकायत, आपराधिक अवमानना कार्रवाई करने की मांग
माननीय हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट को भेजी शिकायत में उन्होंने कहा कि हम भी वकील  है जो कि ऑफिसर ऑफ दी कोर्ट होता है, इस वजह से हमे भी पीड़ा हुई है जो गत दो अप्रैल को भिवानी जिले के खरक कलां गांव में सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह कहकर अदालत की आपराधिक अवमानना की थी कि एक जज है, उसके माथे में कुछ गड़बड़ है।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें- CM मनोहर का अनोखा अंदाज: पुलिस थाना एसएचओ की कुर्सी पर बैठ जांचे रजिस्टर, कर्मचारियों के लिए पांच लाख की घोषणा

सोशल मीडिया पर खबर वायरल
ठीक करेंगे उसको। यानी एक न्यायाधीश हैं जिन्हें समस्या है, हम उन्हें ठीक कर देंगे। मुख्यमंत्री का यह बयान यह विभिन्न समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से भी प्रकाशित हुआ हैऔर लगातर सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल हो रही है। उक्त वक्तव्य राज्य पुलिस में कांस्टेबलों के चयनध्नियुक्ति पर रोक लगाने के संदर्भ में दिया गया था।

न्यायपालिका के सम्मान और गरिमा को बचाने के लिए यह आवश्यक

उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान न्यायिक अधिकारी, वह भी माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के लिए सीधा खतरा है और सीधे तौर पर यह अदालत की आपराधिक अवमानना है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के सम्मान और गरिमा को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि सार्वजनिक मंच पर ऐसे बयान देने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए।

यह भी पढ़ें- Bhiwani: प्रधानमंत्री से प्रोत्साहन पा चुकी दुल्हेड़ी की युवा टीम, सीएम मनोहर ने की पांच लाख देने की घोषणा

बाबुल सुप्रीमो बनाम पश्चिम बंगाल के फैसले का दिया हवाला

अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री न्यायपालिका के कामकाज में सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर रहे हैं और उन्हें निवारक सजा दी जानी चाहिए जो माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की गरिमा के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगा। उन्होंने इस संबंध में इसी तरह के मामले में दिए गए एक फैसले को बाबुल सुप्रियो बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य का हवाला दिया है।

इस मामले में 14 अक्टूबर 2020 में यह माना गया है कि लोगों के प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने व्यवहार में विनम्र, अपने शिष्टाचार में गरिमापूर्ण और उनके द्वारा बोले गए शब्दों पर सतर्क रहें। उन्होंने मांग की कि इस मामले में भी अवमाननाकर्ताओं के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही शुरू की जाए और न्याय के हित में कड़ी सजा दी जाए और अवमाननाकर्ता को एक सबक दिया जाए जो दूसरों के लिए इस तरह के तिरस्कारपूर्ण शब्द न बोलने के लिए एक उदाहरण साबित हो।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed