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कोर्ट का फैसला: 128 किलोग्राम गांजे के साथ पकड़े तीनों दोषियों को सुनाई 12-12 साल कैद की सजा

Tue, 22 Feb 2022 11:57 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 22 Feb 2022 11:57 PM IST
सार

18 फरवरी को अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया था। आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए बैग के ऊपर खिलौने रखे हुए थे। तीनों दोषियों पर सवा-सवा लाख रुपये जुर्माना लगाया है। 

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three convicts caught with ganja in Hisar of Haryana were sentenced to 12 years imprisonment
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

हरियाणा के हिसार में अदालत ने 128 किलोग्राम गांजा रखने के मामले में मंगलवार को तीनों दोषियों को 12-12 साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीपी सिरोही की अदालत ने तीनों दोषियों पर सवा-सवा लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दो-दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने तीनों को 18 फरवरी को दोषी करार दिया था। इस संबंध में हांसी सदर थाना पुलिस ने  23 जून 2019 को केस दर्ज किया था। 

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अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस ने बताया था कि घटना वाले दिन हांसी सीआईए की टीम गाड़ी में गश्त कर रही थी। सूचना मिली कि हाइवे पर रामायण मोड़ के पास उमरा गांव का बीरू और सातरोड़ खास के सूरजभान और सीताराम खड़े हैं। उनके पास एक बैग में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ है।
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इस पर टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी थैले छोड़ भागने लगे। पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। हांसी डीएसपी राजबीर सिंह की मौजूदगी में जब थैलों की तलाशी ली तो ऊपर खिलौने और नीचे गांजा मिला। आरोपियों से कुल 128 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। हांसी सदर थाना पुलिस ने उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। 

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