हिसार: किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा, आधी रात अपहरण कर किया था गलत काम
करीब 26 माह पहले भिवानी निवासी युवक ने आधी रात को 14 वर्षीय लड़की का अपहरण कर गलत काम किया था।
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हरियाणा के हिसार में करीब 26 माह पहले 14 वर्षीय लड़की का आधी रात अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी भिवानी निवासी युवक विकास को अदालत ने 20 साल की कैद व 31500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीमा सिंघल की अदालत ने कहा कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में सजा की अवधि छह माह अतिरिक्त बढ़ा दी जाएगी। इस बारे में हिसार पुलिस ने गत 17 जनवरी 2020 को पीड़ित 14 वर्षीय लड़की के पिता की शिकायत पर भिवानी निवासी विकास के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी, पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में उन्होंने बताया था कि 16 जनवरी 2020 की रात करीब 2 बजे उसकी 14 वर्षीय बेटी शौच के लिए घर से बाहर गई थी लेकिन वापस नहीं आई। इसके बाद जब अपने स्तर पर बेटी को तलाशा तो पता चला कि विकास उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया।
इसके बाद मामले की जांच के दौरान पुलिस ने अपहृत नाबालिग लड़की को विकास के किराये के कमरे से बरामद कर लिया और उसके अदालत में बयान दर्ज करवाए जिसमें दुष्कर्म की बात सामने आई।
इसके बाद मामले की जांच के दौरान पुलिस ने विकास को गिरफ्तार कर लिया। इसी मामले में अदालत ने आरोपी को 20 साल कैद व 31500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सजा का विवरण
अपहरण : तीन साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दो माह अतिरिक्त कैद।
अवैध संबंध के लिए बहकाकर अपहरण करना : सात साल कैद व सात हजार रुपये जुर्माना। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दो माह अतिरिक्त कैद।
बंधक बनाना : एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माना। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक माह अतिरिक्त कैद।
जान से मारने की धमकी देना : छह माह कैद व 500 रुपये जुर्माना। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 15 माह अतिरिक्त कैद।
16 साल से छोटी लड़की के साथ दुष्कर्म करना : 20 साल कैद, 20 हजार रुपये जुर्माना। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में छह माह अतिरिक्त कैद।