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जिले में टैक्स न भरने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
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अमर उजाला ब्यूरो
हिसार। टैक्स न भरने वाली फर्मों के खिलाफ आबकारी एवं कराधान विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है। ऐसी ही जिले की पांच फर्मों के खिलाफ करोड़ों रुपये का टैक्स बकाया होने के चलते केस दर्ज कराए गए हैं। इनमें एक केस हिसार के एचटीएम थाने में, दो केस आदमपुर और दो केस अग्रोहा थाने में दर्ज किए गए हैं।
यह सभी केस आबकारी विभाग के एक अधिकारी महाबीर सिंह की शिकायत पर दर्ज हुए हैं। हालांकि इनमें फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी सहित कई अन्य धाराओं के तहत अलग-अलग मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पहला मामला : कृष्णा कॉटन इंडस्ट्रीज हिसार
आबकारी अधिकारी महाबीर गोदारा ने एचटीएम थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 12 क्वार्टर रोड स्थित कृष्णा कॉटन इंडस्ट्रीज के मालिक प्रवीन मेहता ने टैक्स अदा करने में धोखाधड़ी करते हुए सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाया है। उसने आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के तहत कुल 2 करोड़ 39 लाख 19 हजार 495 रुपये की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 के तहत केस दर्ज किया है।
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दूसरा मामला : अंकुश कॉटन एंड जिनिंग अग्रोहा
दुर्जनपुर स्थित अंकुश कॉटन एंड जिनिंग मिल के मालिक अंकुश के खिलाफ दी शिकायत में आबकारी अधिकारी महावीर सिंह ने कहा कि जानबूझकर गलत स्टेटमेंट और तथ्य पेश कर टैक्स की चोरी की है। असली टैक्स जमा न करवाकर आरोपी ने 2 करोड़ 15 लाख 45 हजार 716 रुपये के राजस्व का नुकसान किया है। पुलिस ने शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
तीसरा मामला : गणपति इंडस्ट्रीज फ्रांसी, अग्रोहा
पुलिस को दी शिकायत में आबकारी अधिकारी महावीर सिंह ने बताया कि फ्रांसी गांव स्थित गणपति इंडस्ट्रीज के मालिक कमल कुमार, संजय कुमार, मनोज कुमार ने जान-बूझकर गलत स्टेटमेंट और तथ्य पेश कर टैक्स की चोरी की है। असली टैक्स जमा न करवाकर उन्होंने एक करोड़ 53 लाख, 13 हजार 572 रुपये के राजस्व का नुकसान किया। पुलिस ने शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
चौथा मामला : विशाल इंडस्ट्रीज, आदमपुर
आबकारी अधिकारी महावीर सिंह द्वारा आदमपुर थाने में दी शिकायत में बताया कि विशाल इंडस्ट्रीज के मालिक सिरसा के चतरगढ़ गांव निवासी सोनू ने गलत तरीके से लाभ लेने के लिए टैक्स की असली कीमत अदा नहीं की। उसने जानबूझकर गलत स्टेटमेंट और तथ्य पेश कर टैक्स की चोरी कर राजस्व को 2 करोड़ 89 लाख 37 हजार 086 रुपये का नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने शिकायतपर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी के तहत केस दर्ज किया है।
पांचवां मामला : अग्रवाल कॉटन इंडस्ट्रीज, आदमपुर
आदमपुर की अग्रवाल कॉटन इंडस्ट्रीज के खिलाफ पुलिस को दी शिकायत में आबकारी अधिकारी महावीर सिंह ने बताया कि फर्म के मालिक वकीलचंद ने जान-बूझकर गलत स्टेटमेंट और तथ्य पेश कर टैक्स की चोरी की है। असली टैक्स जमा न करवाकर उन्होंने 9 करोड़ 60 लाख 41 हजार 488 रुपये के राजस्व का नुकसान किया है। पुलिस ने शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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हिसार। टैक्स न भरने वाली फर्मों के खिलाफ आबकारी एवं कराधान विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है। ऐसी ही जिले की पांच फर्मों के खिलाफ करोड़ों रुपये का टैक्स बकाया होने के चलते केस दर्ज कराए गए हैं। इनमें एक केस हिसार के एचटीएम थाने में, दो केस आदमपुर और दो केस अग्रोहा थाने में दर्ज किए गए हैं।
यह सभी केस आबकारी विभाग के एक अधिकारी महाबीर सिंह की शिकायत पर दर्ज हुए हैं। हालांकि इनमें फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी सहित कई अन्य धाराओं के तहत अलग-अलग मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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पहला मामला : कृष्णा कॉटन इंडस्ट्रीज हिसार
आबकारी अधिकारी महाबीर गोदारा ने एचटीएम थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 12 क्वार्टर रोड स्थित कृष्णा कॉटन इंडस्ट्रीज के मालिक प्रवीन मेहता ने टैक्स अदा करने में धोखाधड़ी करते हुए सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाया है। उसने आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के तहत कुल 2 करोड़ 39 लाख 19 हजार 495 रुपये की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 के तहत केस दर्ज किया है।
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दूसरा मामला : अंकुश कॉटन एंड जिनिंग अग्रोहा
दुर्जनपुर स्थित अंकुश कॉटन एंड जिनिंग मिल के मालिक अंकुश के खिलाफ दी शिकायत में आबकारी अधिकारी महावीर सिंह ने कहा कि जानबूझकर गलत स्टेटमेंट और तथ्य पेश कर टैक्स की चोरी की है। असली टैक्स जमा न करवाकर आरोपी ने 2 करोड़ 15 लाख 45 हजार 716 रुपये के राजस्व का नुकसान किया है। पुलिस ने शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
तीसरा मामला : गणपति इंडस्ट्रीज फ्रांसी, अग्रोहा
पुलिस को दी शिकायत में आबकारी अधिकारी महावीर सिंह ने बताया कि फ्रांसी गांव स्थित गणपति इंडस्ट्रीज के मालिक कमल कुमार, संजय कुमार, मनोज कुमार ने जान-बूझकर गलत स्टेटमेंट और तथ्य पेश कर टैक्स की चोरी की है। असली टैक्स जमा न करवाकर उन्होंने एक करोड़ 53 लाख, 13 हजार 572 रुपये के राजस्व का नुकसान किया। पुलिस ने शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
चौथा मामला : विशाल इंडस्ट्रीज, आदमपुर
आबकारी अधिकारी महावीर सिंह द्वारा आदमपुर थाने में दी शिकायत में बताया कि विशाल इंडस्ट्रीज के मालिक सिरसा के चतरगढ़ गांव निवासी सोनू ने गलत तरीके से लाभ लेने के लिए टैक्स की असली कीमत अदा नहीं की। उसने जानबूझकर गलत स्टेटमेंट और तथ्य पेश कर टैक्स की चोरी कर राजस्व को 2 करोड़ 89 लाख 37 हजार 086 रुपये का नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने शिकायतपर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी के तहत केस दर्ज किया है।
पांचवां मामला : अग्रवाल कॉटन इंडस्ट्रीज, आदमपुर
आदमपुर की अग्रवाल कॉटन इंडस्ट्रीज के खिलाफ पुलिस को दी शिकायत में आबकारी अधिकारी महावीर सिंह ने बताया कि फर्म के मालिक वकीलचंद ने जान-बूझकर गलत स्टेटमेंट और तथ्य पेश कर टैक्स की चोरी की है। असली टैक्स जमा न करवाकर उन्होंने 9 करोड़ 60 लाख 41 हजार 488 रुपये के राजस्व का नुकसान किया है। पुलिस ने शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।