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नाबालिग से रेप करने वाले अधेड़ को 12 साल की कैद
Updated Sat, 22 Jul 2017 12:31 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने घर में घुसकर 15 साल की एक किशोरी से बार-बार रेप करने और जान से मारने की धमकी देने पर मंगाली रोड के एक गांव के 47 साल के व्यक्ति को 12 साल की कैद और 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने उसे सोमवार को दोषी करार दिया था।
महिला थाना पुलिस ने इस संबंध में 19 नवंबर 2015 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार मंगाली रोड के एक गांव के एक व्यक्ति ने 15 साल की अपनी बेटी को गुमसुम देखा था। सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली किशोरी डरी हुई थी। किशोरी की मां की मौत उसके जन्म के दो महीने बाद हो गई थी। उसकी दो बड़ी बहनें शादीशुदा हैं। जोहड़ के किनारे घर में बाप-बेटी रहते हैं। किशोरी ने प्यार से पूछने पर पिता को बताया था कि आपकी गैर मौजूदगी में पड़ोसी घर आता है। वह उसे 10 का नोट देकर रेप करता है। वह ऐसा कई बार कर चुका है। उसने धमकी दी कि यह बात किसी को बताएगी तो तुझे जान से मार दूंगा। वह धमकी से चुप रही। महिला थाना पुलिस ने इस संबंध में नामजद अधेड़ के खिलाफ घर में घुसकर रेप करने, जान से मारने की धमकी देने और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानकर सजा सुनाई है।
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हिसार।
एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने घर में घुसकर 15 साल की एक किशोरी से बार-बार रेप करने और जान से मारने की धमकी देने पर मंगाली रोड के एक गांव के 47 साल के व्यक्ति को 12 साल की कैद और 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने उसे सोमवार को दोषी करार दिया था।
महिला थाना पुलिस ने इस संबंध में 19 नवंबर 2015 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार मंगाली रोड के एक गांव के एक व्यक्ति ने 15 साल की अपनी बेटी को गुमसुम देखा था। सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली किशोरी डरी हुई थी। किशोरी की मां की मौत उसके जन्म के दो महीने बाद हो गई थी। उसकी दो बड़ी बहनें शादीशुदा हैं। जोहड़ के किनारे घर में बाप-बेटी रहते हैं। किशोरी ने प्यार से पूछने पर पिता को बताया था कि आपकी गैर मौजूदगी में पड़ोसी घर आता है। वह उसे 10 का नोट देकर रेप करता है। वह ऐसा कई बार कर चुका है। उसने धमकी दी कि यह बात किसी को बताएगी तो तुझे जान से मार दूंगा। वह धमकी से चुप रही। महिला थाना पुलिस ने इस संबंध में नामजद अधेड़ के खिलाफ घर में घुसकर रेप करने, जान से मारने की धमकी देने और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानकर सजा सुनाई है।
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