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रेपिस्ट दोषी करार

Wed, 03 Jan 2018 12:57 AM IST
Updated Wed, 03 Jan 2018 12:57 AM IST
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रेपिस्ट दोषी करार
अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने नारनौंद एरिया में कार में नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप करने के आरोपी सोनू को दोषी करार देकर दूसरे आरोपी दीपक को बरी कर दिया। अदालत दोषी को पांच जनवरी को सजा सुनाएगी।

नारनौंद एरिया की पुलिस ने इस बारे में 2 अप्रैल 2016 को केस दर्ज किया था। नारनौंद एरिया की 17 साल की किशोरी ने पुलिस को बयान दिए कि उसका चाचा शराब पीने का आदी है और वह रात को देर से आता है। इसलिए उसके आने तक वे दरवाजा खुला छोड़ देते हैं। वह कंप्यूटर का कोर्स कर रही है। वह रात को 11 बजे कमरे में किताब पढ़ रही थी। तभी उनके गांव का सोनू और अन्य गली में एक कार से उतरे। सोनू और उसके साथी कमरे में आ घुसे। उन्होंने उसका मुंह बंद कर दिया और उठा ले गए। फिर वे उसे कार में लेकर 30 मिनट चलते रहे। फिर उन्होंने कार रोकी और उसे झाड़ियों में ले गए। सोनू ने वहां उससे रेप किया और उसके साथियों ने उसके हाथ-पैर जकड़ लिए। उसके बाद सोनू ने उसे जातिसूचक गालियां दीं और कपड़ा सुंघा दिया। इससे वह बेहोश हो गई। उसके बाद आंख खुली तो उसने खुद को हिसार के सिविल अस्पताल में पाया। पुलिस ने नशीला पदार्थ सुुंघाने, किडनैप करने, रेप करने और अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी सोनू और दीपक को गिरफ्तार किया था।
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