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बरवाला में चाकू मारकर युवक की हत्या करने पर दो भाई दोषी करार
Updated Sat, 16 Sep 2017 02:04 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
एडीजे डीआर चालिया की कोर्ट ने बरवाला की हीरा कॉलोनी के युवक राकेश की चाकू मारकर हत्या करने पर बरवाला के दो भाइयों को दोषी करार दिया है। अदालत दोनों को मंगलवार को सजा सुनाएगी।
बरवाला थाना पुलिस ने इस संबंध दो सितंबर 2016 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग अनुसार बरवाला की हीरा कॉलोनी का 19 वर्षीय राकेश कुमार घटना वाली रात करीब आठ बजे घर से पड़ोस में विशाल की दुकान से सामान लाने गया था। वहां अचानक एक किशोर ने उसे पकड़ लिया था और उसके बड़े भाई ने उसे चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। दोनों भाई राकेश से रंजिश मानते थे और उन्होंने रंजिशन उन पर हमला किया था। लोगों ने बीच-बचाव कराया तो हमलावर फरार हो गए थे। परिजन उसे यहां सरकारी अस्पताल में लाए, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया था। बरवाला थाना पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के बाद दोनों भाइयों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाने के बारे में फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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हिसार।
एडीजे डीआर चालिया की कोर्ट ने बरवाला की हीरा कॉलोनी के युवक राकेश की चाकू मारकर हत्या करने पर बरवाला के दो भाइयों को दोषी करार दिया है। अदालत दोनों को मंगलवार को सजा सुनाएगी।
बरवाला थाना पुलिस ने इस संबंध दो सितंबर 2016 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग अनुसार बरवाला की हीरा कॉलोनी का 19 वर्षीय राकेश कुमार घटना वाली रात करीब आठ बजे घर से पड़ोस में विशाल की दुकान से सामान लाने गया था। वहां अचानक एक किशोर ने उसे पकड़ लिया था और उसके बड़े भाई ने उसे चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। दोनों भाई राकेश से रंजिश मानते थे और उन्होंने रंजिशन उन पर हमला किया था। लोगों ने बीच-बचाव कराया तो हमलावर फरार हो गए थे। परिजन उसे यहां सरकारी अस्पताल में लाए, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया था। बरवाला थाना पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के बाद दोनों भाइयों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाने के बारे में फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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