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साली को भगाकर रेप करने वाले जीजा को 10 साल की कैद
Updated Fri, 29 Sep 2017 12:45 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने अग्रोहा एरिया की 16 साल की एक किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म करने पर जींद क्षेत्र के ताराचंद को 10 साल की कैद और 8000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने उसे मंगलवार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाने के बारे में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अग्रोहा थाना पुलिस ने इस संबंध में एक मार्च 2016 में केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार एक आदमी ने अग्रोहा थाना में शिकायत दी थी कि 26 फरवरी को उसकी बेटी घर से बिना बताए चली गई है। काफी ढूंढने पर उसका कुछ पता नहीं चला। उस दिन उसका दामाद ताराचंद घर आया था। उसे शक है कि उसने उसकी बेटी को कहीं छुुपा रखा है। बाद में पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी ताराचंद ने पूछताछ में बताया था कि वह घर पहुंचा तो उसकी साली अकेली थी। तब उसने उससे रेप किया था। वह फिर साली को धमकी देकर दिल्ली और जींद के एक गांव में ले गया था। अग्रोहा थाना पुलिस ने गुमशुदगी के केस को बहला-फुसला कर भगा ले जाने, दुष्कर्म करने और पॉक्सो एक्ट के केस में तबदील किया था। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के बाद आरोपी को मंगलवार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाने के बारे में फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने दोषी जीजा ताराचंद को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही उसे आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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हिसार।
एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने अग्रोहा एरिया की 16 साल की एक किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म करने पर जींद क्षेत्र के ताराचंद को 10 साल की कैद और 8000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने उसे मंगलवार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाने के बारे में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अग्रोहा थाना पुलिस ने इस संबंध में एक मार्च 2016 में केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार एक आदमी ने अग्रोहा थाना में शिकायत दी थी कि 26 फरवरी को उसकी बेटी घर से बिना बताए चली गई है। काफी ढूंढने पर उसका कुछ पता नहीं चला। उस दिन उसका दामाद ताराचंद घर आया था। उसे शक है कि उसने उसकी बेटी को कहीं छुुपा रखा है। बाद में पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी ताराचंद ने पूछताछ में बताया था कि वह घर पहुंचा तो उसकी साली अकेली थी। तब उसने उससे रेप किया था। वह फिर साली को धमकी देकर दिल्ली और जींद के एक गांव में ले गया था। अग्रोहा थाना पुलिस ने गुमशुदगी के केस को बहला-फुसला कर भगा ले जाने, दुष्कर्म करने और पॉक्सो एक्ट के केस में तबदील किया था। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के बाद आरोपी को मंगलवार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाने के बारे में फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने दोषी जीजा ताराचंद को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही उसे आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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