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Hisar News: कनोह मे पति-पत्नी डबल मर्डर केस में चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा
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हिसार। एडीजे निशांत शर्मा की अदालत ने बुधवार को कनोह डबल मर्डर केस में दोषी जसबीर उर्फ काला, रूपचंद, मनदीप और कुलवंत को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 27 हजार का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला लंबे समय से अदालत में विचाराधीन था, जिसमें रंजिश के चलते रामचंद्र और उसकी पत्नी रेनू की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार उसके भाई रामचंद्र ने गांव के ही जसबीर उर्फ काला हलवाई की तलाकशुदा पत्नी रेणु से विवाह किया था। इसी बात को लेकर जसबीर और उसका परिवार उनसे रंजिश रखने लगा था और कई बार खुलेआम रामचंद्र व रेणु को जान से मारने की धमकी भी दे चुका था।
2 मई 2023 को घटना वाले दिन जगबीर और उसकी मां दूध देने के लिए सड़क किनारे खड़े थे। तभी जसबीर उर्फ काला, मनु, कुलवंत, व दो अन्य व्यक्ति बोलेरो कैंपर में आते दिखाई दिए। वे दोनों को देखकर बालक गांव की तरफ चले गए। थोड़ी देर बाद रामचंद्र व उसकी पत्नी रेणु दूध देकर लौट रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने बोलेरो से सामने से उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी, जिससे वे गिर गए। गिरते ही आरोपियों ने रेणु पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। रामचंद्र बचने के लिए भागा तो उसे कपास के खेत में घेरकर बेरहमी से मार डाला। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बोलेरो वहीं छोड़कर फरार हो गए।
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सूचना मिलने पर परिवार मौके पर पहुंचा, जहां दोनों के शव मिले। पुलिस ने रंजिश को मुख्य कारण मानते हुए केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब जिला अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार उसके भाई रामचंद्र ने गांव के ही जसबीर उर्फ काला हलवाई की तलाकशुदा पत्नी रेणु से विवाह किया था। इसी बात को लेकर जसबीर और उसका परिवार उनसे रंजिश रखने लगा था और कई बार खुलेआम रामचंद्र व रेणु को जान से मारने की धमकी भी दे चुका था।
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2 मई 2023 को घटना वाले दिन जगबीर और उसकी मां दूध देने के लिए सड़क किनारे खड़े थे। तभी जसबीर उर्फ काला, मनु, कुलवंत, व दो अन्य व्यक्ति बोलेरो कैंपर में आते दिखाई दिए। वे दोनों को देखकर बालक गांव की तरफ चले गए। थोड़ी देर बाद रामचंद्र व उसकी पत्नी रेणु दूध देकर लौट रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने बोलेरो से सामने से उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी, जिससे वे गिर गए। गिरते ही आरोपियों ने रेणु पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। रामचंद्र बचने के लिए भागा तो उसे कपास के खेत में घेरकर बेरहमी से मार डाला। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बोलेरो वहीं छोड़कर फरार हो गए।
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सूचना मिलने पर परिवार मौके पर पहुंचा, जहां दोनों के शव मिले। पुलिस ने रंजिश को मुख्य कारण मानते हुए केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब जिला अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।