फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   20 years imprisonment in misdded case

बच्चों से यौन शोषण मामला: कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई 20-20 साल की कैद, चार साल में मिला इंसाफ

Tue, 23 Sep 2025 10:25 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी हिसार Published by: शाहिल शर्मा Updated Tue, 23 Sep 2025 10:25 PM IST
सार

यौन शोषण करने के दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2021 का है जब दरिंदों ने बच्चों का यौन शोषण किया था।  

विज्ञापन
20 years imprisonment in misdded case
यौन शोषण मामले में कोर्ट ने दोषियों को सुनाई सजा - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

करीब 10 व 11 साल के दो बच्चों के साथ यौन शोषण करने के दो अलग-अलग मामलों में दोषी दो युवकों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। हिसार के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने मंगलवार को एक दोषी पर 1.12 लाख रुपये व दूसरे दोषी पर 56 हजार रुपये जुर्माना किया है। एक युवक दोनों तो दूसरा युवक एक ही मामले में दोषी है। दोनों दोषी युवक पीड़ितों के पड़ोसी हैं। इस बारे में हांसी महिला थाना ने 19 सितंबर, 2021 को दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अनुसार एक एफआईआर में पीड़ित बच्चे ने बताया कि घटना के समय वह पांचवीं कक्षा में पढ़ता था। जून 2021 में वह क्रिकेट खेल रहा था तो दो युवक उसे झाड़ियों में ले गए और उसका यौन शोषण किया। इसके बाद वह घर गया और उदास रहने लगा तो परिजनों ने कारण पूछा तो उसने काफी दिनों के बाद यह घटना परिजनों को बताई। इसके बाद परिजन उसको पुलिस के पास ले गए और यह मामला दर्ज करवाया। 
विज्ञापन


वहीं एक अन्य पीड़ित बच्चे ने बताया कि जुलाई 2021 को एक युवक ने उसे टॉफी का लालच दिया। इसके बाद वह उसे झाड़ियों में ले गया और यौन शोषण कर मोबाइल से उसकी अश्लील फोटो ले ली। इसके बाद उसने उसे ब्लैकमेल किया और धमकियां दी। बाद में उसने परिजनों को घटना के बारे में बताया तो वे उसे पुलिस के पास ले गए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed