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बच्चे के साथ कुकर्म करने के दोषी को दस साल का कठोर कारावास
Updated Sat, 17 Nov 2018 12:59 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हिसार। शहर के नजदीक के एक गांव के 11 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ पंकज की कोर्ट ने दोषी गांव सातरोड़ खास वासी विशाल पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नही भरने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा होगी। आरोपी को 13 नवंबर को इस मामले में दोषी करार दिया गया था। दोषी को आईपीसी की धारा 363, 377, 506 व पोक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है।
पीड़ित बच्चे के पिता ने 12 अप्रैल 2017 को सदर थाने में केस दर्ज करवाया था। पुलिस को दी शिकायत में बच्चे के पिता ने बताया कि दोषी व उसके दो साथी घटना की रात को नौ बजे उसके बेटे को रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में लेे गए। वहां पर ले जाने के बाद आरोपी ने उसके बेटे के साथ कुकर्म किया। इसके बाद बच्चे ने अपने साथ हुई वारदात के बारे में घर आकर जानकारी दी। सदर थाना पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दो आरोपी इस केस में बरी किए जा चुके हैं।
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हिसार। शहर के नजदीक के एक गांव के 11 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ पंकज की कोर्ट ने दोषी गांव सातरोड़ खास वासी विशाल पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नही भरने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा होगी। आरोपी को 13 नवंबर को इस मामले में दोषी करार दिया गया था। दोषी को आईपीसी की धारा 363, 377, 506 व पोक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है।
पीड़ित बच्चे के पिता ने 12 अप्रैल 2017 को सदर थाने में केस दर्ज करवाया था। पुलिस को दी शिकायत में बच्चे के पिता ने बताया कि दोषी व उसके दो साथी घटना की रात को नौ बजे उसके बेटे को रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में लेे गए। वहां पर ले जाने के बाद आरोपी ने उसके बेटे के साथ कुकर्म किया। इसके बाद बच्चे ने अपने साथ हुई वारदात के बारे में घर आकर जानकारी दी। सदर थाना पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दो आरोपी इस केस में बरी किए जा चुके हैं।
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