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Fatehabad News: गृहकर एकमुश्त भरने पर सरचार्ज पर 31 मार्च तक मिलेगी 40 फीसदी तक की छूट
Sat, 11 Mar 2023 11:58 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Sat, 11 Mar 2023 11:58 PM IST
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फतेहाबाद के नगर परिषद कार्यालय स्थित गृहकर शाखा।
फतेहाबाद। नगर निकाय ने गृहकर पर सरचार्ज को लेकर चौथी बार फिर छूट जारी कर दी है। बकाया गृहकर एकमुश्त भरने पर सरचार्ज पर 40 फीसदी तक की छूट मिलेगी। इसको लेकर नगर परिषद अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए है। छूट 31 मार्च तक दी गई है।
नगर निकाय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक वर्ष 2010-11 से 2021-22 तक अगर किसी का गृहकर बकाया है तो वह सरचार्ज पर 40 फीसदी छूट के साथ भर सकता है। छूट का फायदा तभी मिलेगा जब एकमुश्त बकाया भरा जाएगा।
पहले तीन बार मिल चुकी है छूट
नगर निकाय ने गृहकर के सरचार्ज पर पहले 100 फीसदी छूट दी थी। ये छूट दिसंबर माह तक थी। इसके बाद जनवरी माह में 50 फीसदी की छूट दी गई। 22 फरवरी से 28 फरवरी तक 40 फीसदी तक की छूट दी गई थी। अब नगर निकाय ने दोबारा 40 फीसदी की छूट दे दी है।
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पिछले साल 18 करोड़ रुपये हुई थी रिकवरी
नगर परिषद अधिकारियों की माने तो फतेहाबाद में करीब 30 करोड़ रुपये गृहकर बकाया है। सबसे ज्यादा गृहकर सरकारी विभागों के भवनों पर बकाया है। पिछले साल नगर परिषद ने 18 करोड़ रुपये गृहकर की रिकवरी की थी।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने एकमुश्त गृहकर भरने पर सरचार्ज पर 40 फीसदी की छूट दी गई है। प्रॉपर्टी मालिक 31 मार्च तक बकाया गृहकर भरकर छूट का फायदा ले सकते है।
- ऋषिकेश चौधरी, ईओ नगर परिषद
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नगर निकाय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक वर्ष 2010-11 से 2021-22 तक अगर किसी का गृहकर बकाया है तो वह सरचार्ज पर 40 फीसदी छूट के साथ भर सकता है। छूट का फायदा तभी मिलेगा जब एकमुश्त बकाया भरा जाएगा।
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पहले तीन बार मिल चुकी है छूट
नगर निकाय ने गृहकर के सरचार्ज पर पहले 100 फीसदी छूट दी थी। ये छूट दिसंबर माह तक थी। इसके बाद जनवरी माह में 50 फीसदी की छूट दी गई। 22 फरवरी से 28 फरवरी तक 40 फीसदी तक की छूट दी गई थी। अब नगर निकाय ने दोबारा 40 फीसदी की छूट दे दी है।
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पिछले साल 18 करोड़ रुपये हुई थी रिकवरी
नगर परिषद अधिकारियों की माने तो फतेहाबाद में करीब 30 करोड़ रुपये गृहकर बकाया है। सबसे ज्यादा गृहकर सरकारी विभागों के भवनों पर बकाया है। पिछले साल नगर परिषद ने 18 करोड़ रुपये गृहकर की रिकवरी की थी।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने एकमुश्त गृहकर भरने पर सरचार्ज पर 40 फीसदी की छूट दी गई है। प्रॉपर्टी मालिक 31 मार्च तक बकाया गृहकर भरकर छूट का फायदा ले सकते है।
- ऋषिकेश चौधरी, ईओ नगर परिषद