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Fatehabad News: रंजिश में युवक की हत्या करने के दो दोषियों को उम्रकैद
Tue, 09 May 2023 09:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Tue, 09 May 2023 09:55 PM IST
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फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की कोर्ट ने पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या करने के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों पर साढ़े 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में टोहाना शहर पुलिस ने एक अप्रैल 2018 को मृतक के भाई रोहित निवासी टोहाना की शिकायत पर रवि व जसबीर उर्फ खीरा के खिलाफ हत्या व मारपीट का केस दर्ज किया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मोहित बागड़ी और उसका साथी अतुल 31 मार्च 2018 की रात को जागरण में जा रहे थे। आरोप है कि इस दौरान पुरानी रंजिश के चलते रवि व जसबीर ने उन पर हमला बोल दिया। दोषियों ने मोहित को चाकुओं से गोद दिया था, अतुल भी इस हमले में घायल हो गया था। हिसार में उपचार के दौरान मोहित की मौत हो गई थी। इस मामले में पकड़े गए दोनों दोषियों ने पुलिस के सामने कबूला था कि उनकी मोहित व अतुल के साथ वारदात से एक महीना पहले किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। वह इसी बात को लेकर दोनों से रंजिश रखे हुए थे।
31 मार्च 2018 की रात को जब दोनों सपड़ा मोहल्ला में पहुंचे तो उन्होंने अचानक उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने मोहित के पेट में चाकू मारे और अतुल को भी पीटा। अदालत ने मंगलवार को दोनों दोषियों को आजीवन कारावास व साढ़े 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, मोहित बागड़ी और उसका साथी अतुल 31 मार्च 2018 की रात को जागरण में जा रहे थे। आरोप है कि इस दौरान पुरानी रंजिश के चलते रवि व जसबीर ने उन पर हमला बोल दिया। दोषियों ने मोहित को चाकुओं से गोद दिया था, अतुल भी इस हमले में घायल हो गया था। हिसार में उपचार के दौरान मोहित की मौत हो गई थी। इस मामले में पकड़े गए दोनों दोषियों ने पुलिस के सामने कबूला था कि उनकी मोहित व अतुल के साथ वारदात से एक महीना पहले किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। वह इसी बात को लेकर दोनों से रंजिश रखे हुए थे।
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31 मार्च 2018 की रात को जब दोनों सपड़ा मोहल्ला में पहुंचे तो उन्होंने अचानक उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने मोहित के पेट में चाकू मारे और अतुल को भी पीटा। अदालत ने मंगलवार को दोनों दोषियों को आजीवन कारावास व साढ़े 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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