फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   fatehabad news

स्मैक रखने के दोषी को सात साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Sep 2022 11:12 PM IST
विज्ञापन
fatehabad news
फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया ने स्मैक रखने के मामले में दोषी को सात साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की एवज में दोषी को एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने एक अन्य आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
विज्ञापन

भूना थाने की पुलिस ने 12 जुलाई 2016 को नाढ़ोड़ी से धोलू मार्ग पर गश्त के दौरान धर्मजीत, निवासी नाढ़ोडी और बलविंद्र निवासी एमपी सोत्तर को 50 ग्राम स्मैक सहित पकड़ा था। उनके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस की टीम गांव नाढोड़ी से भूथनकलां व धौलू मार्ग पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान वहां पर बाइक सवार युवक आए। पुलिस ने रोककर उनकी तलाशी ली तो धर्मजीत से 50 ग्राम स्मैक बरामद हुई। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया ने बलविंद्र को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने धर्मजीत को दोषी मानते हुए उसे सात की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed