फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Karnal: Four years imprisonment to rice mill owner and officer in Rs 14 crore paddy scam

Karnal: 14 करोड़ के धान घोटाले में राइस मिल मालिक व अधिकारी को चार-चार साल की कैद

Tue, 17 Oct 2023 05:12 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 17 Oct 2023 05:12 PM IST
सार

फतेहाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल ने एक लाख 50  हजार रुपये का जुर्माना किया है। धान घोटाले में 21 आढ़तियों के भी नाम थे, जिनको बरी कर दिया गया था। 

विज्ञापन
Karnal: Four years imprisonment to rice mill owner and officer in Rs 14 crore paddy scam
Demo Pic - फोटो : google

विस्तार

हरियाणा के फतेहाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने धान खरीद में गड़बड़ी करने व सरकार के राजस्व को चूना लगाने के आरोप में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के तत्कालीन निरीक्षक सतपाल सिंगला व राईस मिल शिवाजी फूडस चंदड़ कलां के मालिक हरप्रीत सिंह को चार-चार की कैद व एक लाख 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


गौरतलब है कि सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी लेखराज ने 15 दिसंबर 2014 को उक्त लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया था। लेखराज ने अपनी शिकायत में कहा था कि उन्होंने अन्य स्टाफ के साथ 15 दिसंबर 2014 को शिवाजी फूडस चंदड कलां की जांच की तो मिल में धान की मात्रा कम मिली।
विज्ञापन


मौके पर 3177 क्विंटल धान पड़ा था और 4797 क्विंटल चावल प्रोसेसिंग में था। रिकॉर्ड मुताबिक शिवाजी फूडस को 308064 बैग धान अलॉट हुआ था। मिलान के बाद पाया गया कि मिल में 86 हजार क्विंटल धान कम है।
विज्ञापन
विज्ञापन


आरोप था कि इंस्पेक्टर सतपाल सिंगला ने अपने सुपरवाइजर को सूचना दिए बगैर ही इस मिल को 3 हजार मीट्रिक टन धान अलॉट कर दिया। शिवाजी फूड्स में कम मिले धान की कीमत 14 करोड़ रुपये थी। डीएसपी शुक्रपाल सिंह ने जांच के दौरान मुकदमें में भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम की धारा 13(1)(डी) भी जोड़ दी।


11 अक्तूबर को ठहराया था दोषी
इस मामले में 11 अक्तूबर को अदालत ने राइस मिल मालिक हरप्रीत सिंह व खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक सतपाल सिंगला को 11 अक्तूबर को दोषी करार दिया था। वहीं इस मामले में 21 आढ़तियों के नाम आए थे, जिनको सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। मंगलवार को अदालत ने निरीक्षक सतपाल को चार साल की कैद व 70 हजार रुपये जुर्माना तथा हरप्रीत को चार साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed