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फतेहाबाद: छात्रा के दुष्कर्मी को 20 साल की कैद, दसवीं की छात्रा को अगवा कर किया था दुष्कर्म

Sun, 12 Jun 2022 02:09 AM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sun, 12 Jun 2022 02:09 AM IST
सार

अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अभियुक्त अमृतपाल को दोषी ठहराया। अदालत ने अभियुक्त अमृतपाल को 20 साल की कैद व 7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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20 years imprisonment for rapist of girl student in Fatehabad
court new - फोटो : istock

विस्तार

हरियाणा के फतेहाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह ने दसवीं की छात्रा को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म के अभियुक्त अमृतपाल को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर अदालत ने सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। 

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फतेहाबाद जिले के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने 17 सितंबर 2021 को रतिया सदर पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 16 साल की बेटी कक्षा दसवीं में सरकारी स्कूल में पढ़ती है। 12 अगस्त 2021 को वह सुबह स्कूल जा रही थी। इस बीच पंजाब के जिला मानसा के गांव जटनाकलां निवासी दोषी अमृतपाल आया। उसने मेरी बेटी से कहा कि मोटरसाइकिल पर बैठ जा वह उसे स्कूल छोड़ देगा।
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बार-बार मना करने पर उसने लड़की को बहला फुसला लिया और अपने साथ पंजाब ले गया और खेतों में लड़की के साथ दुष्कर्म किया। वह मेरी लड़की को गांव छोड़ने आ रहा था, तो बाजार में मेरी ननद का लड़का मिल गया। उससे अमृतपाल ने कहा कि इस लड़की का पेपर था और वह उसे घर छोड़ने जा रहा है।
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फिर वह वहीं पर उसकी बेटी को छोड़कर डरकर भाग गया। इस मामले में पुलिस ने अमृतपाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 364 के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अभियुक्त अमृतपाल को दोषी ठहराया। अदालत ने अभियुक्त अमृतपाल को 20 साल की कैद व 7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


पीड़ित की बहन से चल रही थी दोषी की शादी की बात
धारा 164 के तहत जब पीड़िता ने बयान दिए तो उसने बताया कि 12 अगस्त 2021 को वह सुबह अपने स्कूल जा रही थी। रास्ते में अमृतपाल मिला। उसने बताया कि अमृतपाल की उसकी बहन के साथ शादी की बात चल रही थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि दोषी जबरन उसे बाइक पर बैठाकर ले गया और उससे दुष्कर्म किया। 

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