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हत्या मामले में 2 सगे भाईयों सहित 5 दोषी करार
Updated Wed, 27 Sep 2017 12:41 AM IST
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हत्या मामले में 2 सगे भाइयों सहित 5 दोषी करार
अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद । अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने हत्या के एक मामले में दो सगे भाइयों सहित पांच लोगों को दोषी करार दिया है। आरोपियों को 29 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। अदालत ने इस मामले में 3 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी भी कर दिया है। जिन लोगों को दोषी ठहराया गया है उनमें बलकार सिंह, राजेंद्र, कुलदीप और उसका भाई सुखदीप व सोनू शामिल है। इन लोगों पर आरोप है कि इन लोगों ने टोहाना के गांव लोहाखेड़ा में 28 अगस्त 2015 को कश्मीर सिंह नामक युवक की हत्या कर दी थी। लगभग दो साल तक चली सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने पांच लोगों को दोषी ठहराया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद । अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने हत्या के एक मामले में दो सगे भाइयों सहित पांच लोगों को दोषी करार दिया है। आरोपियों को 29 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। अदालत ने इस मामले में 3 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी भी कर दिया है। जिन लोगों को दोषी ठहराया गया है उनमें बलकार सिंह, राजेंद्र, कुलदीप और उसका भाई सुखदीप व सोनू शामिल है। इन लोगों पर आरोप है कि इन लोगों ने टोहाना के गांव लोहाखेड़ा में 28 अगस्त 2015 को कश्मीर सिंह नामक युवक की हत्या कर दी थी। लगभग दो साल तक चली सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने पांच लोगों को दोषी ठहराया है।