फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   हत्या मामले में 2 सगे भाईयों सहित 5 दोषी करार

हत्या मामले में 2 सगे भाईयों सहित 5 दोषी करार

Wed, 27 Sep 2017 12:41 AM IST
Updated Wed, 27 Sep 2017 12:41 AM IST
विज्ञापन
हत्या मामले में 2 सगे भाईयों सहित 5 दोषी करार
हत्या मामले में 2 सगे भाइयों सहित 5 दोषी करार
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
फतेहाबाद । अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने हत्या के एक मामले में दो सगे भाइयों सहित पांच लोगों को दोषी करार दिया है। आरोपियों को 29 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। अदालत ने इस मामले में 3 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी भी कर दिया है। जिन लोगों को दोषी ठहराया गया है उनमें बलकार सिंह, राजेंद्र, कुलदीप और उसका भाई सुखदीप व सोनू शामिल है। इन लोगों पर आरोप है कि इन लोगों ने टोहाना के गांव लोहाखेड़ा में 28 अगस्त 2015 को कश्मीर सिंह नामक युवक की हत्या कर दी थी। लगभग दो साल तक चली सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने पांच लोगों को दोषी ठहराया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed