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अदालत ने बीज विक्रेता व कंपनी पर किया जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 15 Jul 2022 11:42 PM IST
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Court imposes fine on seed vendor and company
फतेहाबाद। धान का बीज निम्न स्तर का पाए जाने पर टोहाना के उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी राजीव कुमार की अदालत ने विक्रेता व बीज कंपनी दोनों को 500-500 रुपये जुर्माना किया है। इस मामले में गुप्तचर शाखा की शिकायत पर टोहाना की सुदर्शन बीज कंपनी से कृषि विभाग ने धान के बीज का नमूना लिया था, जोकि निम्न स्तर का पाया गया था।
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टोहाना उपमंडल के कृषि अधिकारी मुकेश मेहला ने बताया कि अप्रैल 2019 में गुप्तचर शाखा की शिकायत पर टोहाना की सुदर्शन बीज कंपनी से धान के बीज का सैंपल लिया गया था। बीज का नमूना परीक्षण के लिए परीक्षण प्रयोगशाला उचानी में भेजा गया। प्रयोगशाला द्वारा बीज का नमूना निम्न स्तर का घोषित किया गया था, इसके बाद बीज कंपनी व विक्रेता फर्म के खिलाफ सितंबर 2019 में टोहाना की अदालत में केस दायर किया गया। ब मामले की सुनवाई करते हुए टोहाना की अदालत ने बीज विक्रेता फर्म सुदर्शन बीज कंपनी, टोहाना व बीज निर्माण कंपनी सनमति हाइब्रिड सीड, हिसार पर 500-500 रुपये का जुर्माना किया है। संवाद
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