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परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 144 लागू

Fri, 07 Sep 2018 01:02 AM IST
Updated Fri, 07 Sep 2018 01:02 AM IST
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परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 144 लागू
अमर उजाला ब्यूरो
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फतेहाबाद।दसवीं व बारहवीं की सितंबर-2018 परीक्षाओं के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त जेके आभीर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परीधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने तथा किसी भी प्रकार के हथियार को लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है। दसवीं व बारहवीं की परीक्षाएं 20 सितंबर तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर संचालित होगी। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में बताया गया है कि इन परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार की बाधा तथा हस्तक्षेप परीक्षाओं के सफल संचालन की प्रक्रिया में बाधा का कारण बन सकता है। उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार दंड का भागी होगा।उन्होंने बताया कि यह आदेश परीक्षा केंद्रों की 500 मीटर की परीधि में संचालित फोटोस्टेट मशीन की दुकानों पर भी लागू होंगे। परीक्षा केंद्रों में नकल आदि के लिए प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाने की आशंका बनी रहती है, इसीलिए परीक्षा के दौरान ये दुकानें भी बंद रहेगी।
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