फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Life imprisonment for the guilty of setting fire to an 11 years old girl in Panipat

पानीपत में मासूम को मिला इंसाफ: एकतरफा प्यार में 11 साल बच्ची को आग लगाकर मारने के दोषी को आजीवन कारावास

Fri, 29 Oct 2021 09:55 AM IST
प्रमोद कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Published by: प्रमोद कुमार Updated Fri, 29 Oct 2021 09:55 AM IST
सार

पानीपत की कोर्ट ने बच्ची को आग लगाने वाले दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। पोक्सो एक्ट के तहत भी दोषी को दो साल की सजा सुनाई गई है। अगस्त 2017 में हुई वारदात के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान तीसरे दिन बच्ची ने दम तोड़ दिया था। इसके बाद से मामला कोर्ट में विचाराधीन था।

विज्ञापन
Life imprisonment for the guilty of setting fire to an 11 years old girl in Panipat
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

एकतरफा प्यार में वर्ष 2017 में महज 11 वर्ष की बच्ची पर पेट्रोल डालकर जलाने के आरोपी राजीव कुमार को अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश सुमित गर्ग की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी राजीव कुमार उर्फ राजबीर उर्फ पप्पू पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जबकि पोक्सो एक्ट के तहत भी दोषी को दो साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने की।

विज्ञापन


ये भी पढ़ें-एचएसएससी फिर सुर्खियों में: जितेंद्र के फोन में मौजूद आयोग के कईं कर्मचारियों के नंबर, पुलिस भर्ती के 50 एडमिट कार्ड मिले
विज्ञापन


बाइक से निकाला था पेट्रोल
चौधरी ने बताया कि अदालत में दोषी पर लगाए गए जुर्माने का 50 प्रतिशत हिस्सा बच्ची के पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। पसीना रोड पर बिहार राज्य का एक परिवार रहता था। परिवार की 11 वर्षीय बच्ची की 9 अगस्त 2017 को पसीना रोड स्थित मुकेश कॉलोनी में रह रहे राजीव कुमार ने एकतरफा प्यार में हत्या कर दी थी। उसने बाइक से पेट्रोल निकालकर बच्ची पर डाल दिया और माचिस से आग लगाकर फरार हो गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


पीजीआई किया गया था रेफर
परिजनों ने बच्ची को सामान्य अस्पताल पहुंचाया था। जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई रेफर कर दिया गया था। जिसके बाद उसे मॉडल टाउन स्थित सोनी बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में बच्ची को पीजीआई रेफर किया गया। तीन दिन बाद इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई थी।

ये भी पढ़ें-फर्जीवाड़ा: मंत्री का पीए बताकर नकली साक्षात्कार व नियुक्ति पत्र जारी करने वाला काबू, खुद का भर्ती कार्यालय खोल युवाओं से ठगे लाखों


चांदनी बाग थाना पुलिस ने पहले धारा 307 में दर्ज की थी रिपोर्ट
चांदनी बाग थाना पुलिस ने उपरोक्त मामले में पहले 307 और पोक्सो एक्ट 12 के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन 13 अगस्त को बच्ची की उपचार के दौरान रोहतक पीजीआई में मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी राजीव पर 307 को 302 में बदल दिया था।

पुलिस ने अदालत में जमानत न देने की अपील की थी
चांदनी बाग थाना पुलिस ने आरोपी राजीव को 10 अगस्त को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने 3 नवंबर 2017 को अदालत में चालान पेश किया। पुलिस की तरफ से अदालत में न्यायाधीश से अपील की गई थी कि उसे जमानत नहीं दी जाए। दोषी राजीव मूलरूप से बिहार के जिला कटिहार के गांव सिरंढा का रहने वाला है। दलील थी कि जमानत पर बाहर आने के बाद फरार हो सकता है।

ये भी पढ़ें-11 माह बाद खुलेगा रास्ता: टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने हटाए बैरिकेड, शुक्रवार को हो सकता है एक तरफ का यातायात बहाल

जेएमआईसी के सामने बच्ची की ओर से दिया गया था ये बयान
जेएमआईसी प्रगति राणा:  क्या आप अपनी मर्जी से बयान दे रही हैं?
बच्ची:  जी हां
जेएमआईसी : आप पर कोई दबाव तो नहीं है?
बच्ची: जी नहीं
जेएमआईसी : बताइए क्या कहना चाहती हैं
बच्ची: एक लड़का राजबीर मुझे कुछ महीनों से परेशान कर रहा था। मैं चावल बना रही थी। तब उसने मुझ पर पेट्रोल फेंक दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह माचिस की जलती तीली मुझ पर फेंककर चला गया। मेरे माता-पिता को उसने बहुत मारा।
जेएमआईसी: और कुछ कहना चाहती हैं?
बच्ची- जी नहीं

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed