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Bhiwani News: हत्या प्रयास के मामले में दोषी को न्यायालय ने सुनाई पांच साल की कैद

Thu, 02 Mar 2023 11:25 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Thu, 02 Mar 2023 11:25 PM IST
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The court sentenced the convict to five years imprisonment in the case of attempt to murder
भिवानी। जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की कोर्ट ने बामला में व्यक्ति को जान से मारने की नीयत से तेजधार हथियार से हमले के मामले में बामला निवासी रमेश उर्फ मोटू को दोषी करार दिया। वहीं, दोषी को पांच साल की कैद और 13 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश दीपक अग्रवाल ने गांव बामला निवासी रमेश उर्फ मोटू को दोषी करार देते हुए धारा 307 में पांच साल की कैद दस हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 में दो साल की कैद और शस्त्र अधिनियम के तहत तीन साल की कैद और तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। 2021 में सदर पुलिस थाना में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था कि सात अप्रैल 2021 की रात को गांव के चौक में उसके पिता पर उनके पड़ोसी ने जान से मारने की नियत से तेजधार हथियार से कई बार हमला कर दिया था। इस संबंध में पुलिस ने केस दर्ज किया था। इसी मामले में न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई है।
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