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Bhiwani News: रूसी सेना में भर्ती भारतीय नागरिकों के प्रभावित परिवारों को मिलेगी सहायता

Sun, 13 Sep 2026 12:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Sun, 13 Sep 2026 12:48 AM IST
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Affected families of Indian citizens recruited into the Russian army will receive assistance.
भिवानी। रूस की सेना में भर्ती भारतीय नागरिकों की स्थिति, उनकी रिहाई एवं स्वदेश वापसी तथा मृतक और लापता नागरिकों के परिवारों को मुआवजा दिलाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना के लिए हरियाणा सरकार ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में उपायुक्त कार्यालय भिवानी को मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की ओर से आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं। उपायुक्त साहिल गुप्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 31 जुलाई 2026 के आदेश के अनुसार प्रभावित परिवारों को आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक सहायता उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव, पुलिस अधीक्षक, संबंधित उपमंडल अधिकारियों तथा जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
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डीएनए जांच के बाद परिजनों को सौंपे जाएंगे पार्थिव अवशेष
डीसी ने बताया कि रूस में मृत भारतीय नागरिकों के पार्थिव अवशेषों की पहचान के लिए उनके परिवार के सदस्यों के साथ डीएनए परीक्षण करवाने की व्यवस्था की जाएगी। डीएनए परीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने और पहचान सुनिश्चित होने के बाद आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी कर पार्थिव अवशेष परिवार को सौंपने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों को मुआवजे से संबंधित दावे प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित दस्तावेजों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करवाकर परिवारों को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे विदेश मंत्रालय के माध्यम से रूसी अधिकारियों के समक्ष अपने दावे प्रस्तुत कर सकें।
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नि:शुल्क कानूनी सहायता के निर्देश
डीसी ने कहा कि प्रभावित परिवारों को दावा दाखिल करने, डीएनए परीक्षण तथा अन्य आवश्यक कानूनी एवं प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करने में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के माध्यम से नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाना और निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनके मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है।
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