नहीं मिला प्याज की जमाखोरी का जवाब, केस दर्ज
साहा में प्याज का गैर कानूनी भंडारण क रने पर कामधेनु कोल्ड स्टोर के मालिक के विरु द्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। बराड़ा के एसडीएम गगनदीप सिंह की सिफारिश पर साहा पुलिस प्रभारी देवेन्द्र सिंह ने यह मुकदमा दर्ज किया है।
उल्लेखनीय है कि उपायुक्त मनदीप सिंह बराड़ के निर्देशानुसार 25 अगस्त को एसडीएम गगनदीप सिंह ने खाद्य एवं पूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ इस कोल्ड स्टोर का औचक निरीक्षण किया था। स्टोर में प्याज के 4900 बैग रखे गए थे, लेकिन इस प्याज के संबध में कोल्ड स्टोर संचालक पुरुषोत्तम दास मौके पर कोई संतोषजनक सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाए थे।
एसडीएम ने इस मामले की जांच के लिए नायब तहसीलदार साहा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था और समिति में मार्केट कमेटी मुलाना के सचिव और खाद्य एवं पूर्ति विभाग के निरीक्षक को शामिल किया गया था।
एसडीएम ने बताया कि कोल्ड स्टोर संचालक द्वारा जांच में सहयोग न करने और गैर कानूनी भंडारण के सबंध में सबूत उपलब्ध करवाने में सहयोग न देने के कारण साहा पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। साहा थाना के एसएचओ देवेन्द्र सिंह ने बताया कि एसडीएम बराड़ा की सिफारिश के अनुसार स्पेशल एकोमोडिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच आरम्भ कर दी है। जांच के बाद आवश्यकतानुसार भंडारण अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार खाद्य एवं पूर्ति विभाग के सहयोग से साहा क्षेत्र में अन्य स्थानों पर भी प्याज के भंडारण का निरीक्षण किया जायेगा और गैर कानूनी भंडारण पाये जाने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।