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सेना में भर्ती के नाम पर ठगी करने वाली जमानत याचिका खारिज
Updated Thu, 05 Apr 2018 12:36 AM IST
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सेना में भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले की जमानत याचिका खारिज
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला कैंट। सेना में भर्ती करवाने के नाम पर युवाओं से तीन लाख रुपये ठगने के आरोपी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी । शिकायतकर्ता की ओर से एडवोकेट सुखप्रीत सिंह और तरुण दत्ता पेश हुए थे। शिकायतकर्ता हिमांशु और जसविंद्र ने पुलिस से शिकायत की थी कि यमुनानगर निवासी अंकुश कुमार ने उनसे आर्मी में भर्ती करवाने के नाम पर 3 लाख रुपए ऐंठे हैं। आरोपी ने शिकायतकर्ताओं को नकली आईडी कार्ड और रोल नंबर भी थमाए थे। शक होने पर पड़ताल की गई तो पता चला कि यह आईडी कार्ड और रोल नंबर दोनों फर्जी हैं। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। साथ ही शिकायतकर्ता को रुपये लौटने की बात भी कही, लेकिन बाद में आरोपी ने रुपये नहीं लौटाए। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से आर्मी के स्टार, नकली स्टांप आदि बरामद किए थे। अदालत ने शिकायत पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी अंकुश कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला कैंट। सेना में भर्ती करवाने के नाम पर युवाओं से तीन लाख रुपये ठगने के आरोपी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी । शिकायतकर्ता की ओर से एडवोकेट सुखप्रीत सिंह और तरुण दत्ता पेश हुए थे। शिकायतकर्ता हिमांशु और जसविंद्र ने पुलिस से शिकायत की थी कि यमुनानगर निवासी अंकुश कुमार ने उनसे आर्मी में भर्ती करवाने के नाम पर 3 लाख रुपए ऐंठे हैं। आरोपी ने शिकायतकर्ताओं को नकली आईडी कार्ड और रोल नंबर भी थमाए थे। शक होने पर पड़ताल की गई तो पता चला कि यह आईडी कार्ड और रोल नंबर दोनों फर्जी हैं। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। साथ ही शिकायतकर्ता को रुपये लौटने की बात भी कही, लेकिन बाद में आरोपी ने रुपये नहीं लौटाए। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से आर्मी के स्टार, नकली स्टांप आदि बरामद किए थे। अदालत ने शिकायत पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी अंकुश कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी।