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चेक बाउंस में महिला को छह माह कैद व 3.20 लाख का जुर्माना

Thu, 28 Feb 2019 12:58 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 28 Feb 2019 12:58 AM IST
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चेक बाउंस में महिला को छह माह कैद व 3.20 लाख का जुर्माना
चेक बाउंस मामले में महिला को छह माह कैद, 3.20 लाख अदा करने के आदेश
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अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। चेक बाउंस मामले में न्यायाधीश अनीता रानी की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए एक महिला को छह माह की कैद और 3 लाख 20 हजार रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं।

शिकायकर्ता के वकील ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि पूजा पत्नी प्रिंस निवासी गांव बिंजलपुर बराड़ा ने गांव के ही रहने वाले संत प्रकाश शर्मा से 3 लाख रुपये उधार के तौर पर लिए थे। उसने बदले में एक सिक्योरिटी चेक दिया था। जब पूजा रानी ने रुपये देने से मना किया तो संत प्रकाश शर्मा ने यह चेक बैंक में लगा दिया था, जोकि बाउंस हो गया था। इसके बाद शिकायकर्ता ने अदालत में पूजा रानी के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दायर किया था। इस मामले में अदालत ने पूजा को 6 माह कैद और 3 लाख 20 हजार रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए।
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